उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत, एम्स में होनी है आंख की सर्जरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा से निष्कासित नेता और उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी कराने के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है.

Advertisement
कुलदीप सिंह सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर

aajtak.in

  • लखनऊ ,
  • 03 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 12:44 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा से निष्कासित नेता और उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी कराने के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है. सेंगर की 4 फरवरी को एम्स में सर्जरी होनी है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें 5 फरवरी को सरेंडर करने का निर्देश दिया है. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह देखते हुए कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित कर दी कि सेंगर की मोतियाबिंद की सर्जरी मंगलवार को एम्स में होनी है. हाईकोर्ट ने सेंगर को 5 फरवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है. 

Advertisement

पीठ ने कहा, “...हमारा मानना ​​है कि आवेदक की चिकित्सा प्रक्रिया के उद्देश्य से सजा को निलंबित किया जाना चाहिए. हालांकि, आवेदक को 5 फरवरी को जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा.” 

मालूम हो कि कोर्ट ने पहले भी सर्जरी के लिए कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत दी थी. जिसपर रेप पीड़िता के वकील ने सेंगर की याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि सेंगर को अंतहीन रूप से अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती. 

सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका, जो रेप केस में दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील का हिस्सा थी, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है. उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की मांग की है. 

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ रेप किया था. रेप का मामला और अन्य संबंधित मामले 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »