₹18 की पानी की बोतल ₹20 में बेचना पड़ा महंगा, रेस्टोरेंट पर लगा 1 लाख का जुर्माना

हाथरस के मशहूर बीबीसीएन रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर 2 रुपये अतिरिक्त वसूलना भारी पड़ गया है. उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी फीस और मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया है.

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सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो

अकरम खान

  • हाथरस/अलीगढ़ ,
  • 15 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 7:20 PM IST

उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित प्रसिद्ध बीबीसीएन रेस्टोरेंट ने एक ग्राहक से 18 रुपये एमआरपी वाली पानी की बोतल के लिए 20 रुपये वसूले और अलग से जीएसटी भी जोड़ दिया. इस अतिरिक्त वसूली की शिकायत करने पर रेस्टोरेंट प्रबंधन ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया. इसके बाद मामला अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा. कई नोटिस भेजने के बावजूद रेस्टोरेंट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट पर कुल 1 लाख 6 हजार रुपये का दंड और मुआवजा लगा दिया.

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2 रुपये ज्यादा मांगने पर दी बड़ी होटल की दलील

मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल के अनुसार, जब ग्राहक ने 2 रुपये अतिरिक्त मांगने पर आपत्ति जताई, तो रेस्टोरेंट ने पैसे लौटाने के बजाय दलील दी कि यदि बड़ा होटल होता तो इसी बोतल के 50 रुपये लिए जाते. इस बर्ताव के बाद रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस भेजा गया था. नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया.   

उपभोक्ता आयोग की एकपक्षीय सख्त कार्रवाई

अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल और एडवोकेट अमित तोमर ने आयोग में इस केस की पैरवी की. बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी रेस्टोरेंट का कोई प्रतिनिधि आयोग के सामने पेश नहीं हुआ. 

आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेस्टोरेंट को 1 लाख रुपये जिला उपभोक्ता वेलफेयर फंड में जमा करने का निर्देश दिया. इसके अलावा 5 हजार रुपये अधिवक्ता फीस और 1 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया गया.   
 

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