Meerut Snake Murder Case Verdict Live: मेरठ के सांप कांड में सजा का ऐलान, कातिल पत्नी रविता और बॉयफ्रेंड अमरदीप को फांसी

Meerut Snake Murder Case Live Update: अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. दोपहर 3 बजे के बाद जज ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है. 12 अप्रैल 2025 को सांप के जरिए अमन कश्यप की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया था.

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मेरठ हत्याकांड में रविता और अमरदीप को सजा (Photo- ITG) मेरठ हत्याकांड में रविता और अमरदीप को सजा (Photo- ITG)

उस्मान चौधरी

  • मेरठ ,
  • 16 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 3:31 PM IST

Meerut Ravita & Amardeep Verdict Live Updates: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप संग मिलकर पति अमित कश्यप की हत्या कर दी थी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों को 7 अक्टूबर को हत्या का दोषी ठहराया था. आज 16 अक्टूबर को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है. रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. सजा से पहले रविता ने कहा था कि उसे कोर्ट का फैसला मंजूर होगा. आइए जानते हैं पल-पल के अपडेट्स... 

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LIVE- 

3:35 PM- वकील ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को 'रेयर ऑफ द रेयर' (दुर्लभतम से दुर्लभ) मानते हुए दोनों को फांसी की सजा दी है. कोर्ट ने कहा है कि पत्नी पति की अर्धांगनी होती है. कोर्ट ने 'सावित्री' का भी जिक्र किया, जो अपने पति के बचने के लिए यमराज से भिड़ गई थी. 

3:25 PM-  फांसी की सजा दिए जाने पर मृतक अमित की मां ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि हमने शुरू से सजा-ए-मौत की मांग की थी.

3:15 PM- जज ने फैसला सुना दिया है. रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई गई है. 

2:30 PM- फिलहाल, लंच हो चुका है. दोनों पक्ष के वकील कोर्ट रूम पहुंच रहे हैं. जज साहब भी आने वाले हैं. थोड़ी देर बाद सजा का ऐलान होगा.  

1:00 PM- 'आजतक' से बातचीत में मृतक अमित की मां ने कहा कि उनकी बहू रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर उनके बेटे की हत्या की है. मां के मुताबिक, उनका बेटा दर्द में तड़प रहा था, वैसे ही दोनों दोषियों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने बताया कि रविता और अमरदीप के बीच अवैध संबंध थे और वे लगातार उनके बेटे के साथ झगड़ा करते थे. अब उन्हें अदालत से पूरी उम्मीद है कि वह सही फैसला सुनाएगी और दोषियों को कड़ी सजा देगी.   

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12:30 PM- वकीलों ने बताया कि लंच के बाद फैसला सुनाया जाएगा. इसका मतलब करीब ढाई बजे तक सजा का ऐलान हो सकता है. इस दौरान कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल है.  

12:05 PM- इस बीच मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में अमरदीप ने कुछ भी बोलने से इनकार किया. जबकि, पत्नी रविता ने अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात कही.

11:45 AM- जिला शासकीय अधिवक्ता के.के. चौबे ने अदालत में सजा के सवाल पर रखी गई दलीलों में अपराध की प्रकृति, हत्या के पीछे का मकसद और वारदात को अंजाम देने के तरीके को महत्वपूर्ण बताया. अभियोजन पक्ष का तर्क है कि अमित की हत्या करने के बाद उसके शव के नीचे सांप छोड़कर मौत को सर्पदंश का परिणाम दिखाने की कोशिश की गई. इस तरह हत्या के साक्ष्य छिपाने और जांच को गुमराह करने का प्रयास किया गया. अभियोजन ने अपराध की क्रूरता और साजिश के तरीके को देखते हुए कठोरतम सजा की मांग की है.

11:35 AM- सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने शबनम के केस का हवाला देते हुए दोनों के लिए कड़ी सजा की मांग की.

11:30 AM- दोनों पक्षों की बहस हुई पूरी. कुछ देर बाद सजा का ऐलान होगा. 

11:20 AM- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविता-अमरदीप को कोर्ट में पेश किया गया.

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11:10 AM- कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद है. वकीलों का भी जमावड़ा है. 

11:00 AM- करीब 17 महीने से जेल में बंद इन दोनों दोषियों की निगाहें भी आज के फैसले पर टिकी हैं. इसके लिए मृतक अमित के परिजन भी कोर्ट पहुंच चुके हैं.

10:55 AM- दोषी करार दिए गए रविता और अमरदीप को फांसी होगी या उम्रकैद, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

आपको बता दें कि 12 अप्रैल 2025 को अमित कश्यप अपने घर में मृत मिला था और शव के पास सांप मिलने से इसे सर्पदंश समझा गया था. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई, जिससे अवैध संबंधों के चलते हत्या की साजिश बेनकाब हो गई. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सात अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था और आज इस चर्चित मामले में अदालत सजा सुनाएगी. 

ये भी पढ़ें- मेरठ 'स्नेक बाइट' मर्डर केस: पति का गला घोंटकर बिस्तर पर छोड़ा सांप, पत्नी और प्रेमी दोषी करार

मालूम हो कि पुलिस ने सांप लाकर देने वाले व्यक्ति को सख्ती से पूछताछ के बाद सरकारी गवाह बना लिया. अभियोजन पक्ष के मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 7 अक्टूबर को दोनों को दोषी माना, जिसकी सजा का फैसला आज होना है.

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