रेप केस में बीजेपी विधायक रामदुलार को 25 साल की कैद, दस लाख रुपये का जुर्माना

नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था. साथ ही जेल भेज दिया गया था. सजा मिलने के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है.

Advertisement
रेप केस में  बीजेपी विधायक रामदुलार को 25 साल की सजा. रेप केस में बीजेपी विधायक रामदुलार को 25 साल की सजा.

विधु शेखर मिश्रा

  • सोनभद्र,
  • 15 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 3:15 PM IST

नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने गोंड पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था. साथ ही जेल भेज दिया गया था. सजा मिलने के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है.

Advertisement

इससे पहले जब बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया गया तब पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया था, केस के दौरान पीड़िता को समझौता करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया था. इतना ही नहीं तरह-तरह से धमकियां भी दी गईं थीं.

पीड़िता की ससुराल जाकर विधायक ने दी थी धमकी 

उन्होंने कहा था- दोषी करार दिए गए विधायक रामदुलार सिंह गौड़ ने पीड़िता की शादी के बाद उसकी ससुराल जाकर भी धमकियां दी थीं. रसूख का इस्तेमाल कर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की थी. मगर, उसकी सारी योजना फेल हो गईं. पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा और केस में लगातार पैरवी करता रहा.

'दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की'

दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी. डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की. मगर, सुनवाई पूरी होने के बाद हमारे हक में फैसला आया. विधायक द्वारा चले गए सारे दांव फेल हो गए.

Advertisement

शाक्य ने यह भी बताया था कि पीड़िता को बालिग साबित करने के लिए आरोपी पक्ष द्वारा परिवार रजिस्टर नकल में मिलीभगत करके उसकी उम्र बढ़ा दी गई थी. कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़िता की जन्मतिथि की पुष्टि नहीं हुई थी. मगर, प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के सर्टिफिकेट से साबित हो गया कि पीड़िता नाबालिग थी.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »