बांदा गैंगरेप केस: नाबालिग से गैंगरेप के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा, 94 हजार जुर्माना

यूपी के बांदा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी पर 94 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. यह मामला अक्टूबर 2022 का है. केस के ट्रायल के दौरान 3 जज बदले, 69 तारीखें पड़ीं और 7 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई.

Advertisement
(Image for representation) (Image for representation)

सिद्धार्थ गुप्ता

  • बांदा ,
  • 09 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 11:00 PM IST

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी आरोपियों पर 94 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह मामला बदौसा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार ने अक्टूबर 2022 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि नाबालिग बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला.

Advertisement

गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया. लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे अगवा किया और गैंगरेप किया.

पुलिस ने मामले की जांच कर चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. ट्रायल के दौरान सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने कोर्ट में 7 गवाह पेश किए. केस के दौरान 3 जज बदले गए और 69 तारीखें लगीं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया.

जंगल में ले जाकर नाबालिग से किया था गैंगरेप 

कोर्ट ने दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई और 94 हजार रुपये जुर्माना लगाया. वहीं, एक आरोपी जो नाबालिग है, उसका ट्रायल अभी कोर्ट में जारी है.

Advertisement

सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि कोर्ट के फैसले से आरोपियों में डर का माहौल है. कोर्ट के आदेश के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »