आजम खान को अब ED ने किया गिरफ्तार, रामपुर जेल से रिहा होते ही एक्शन, कल सुबह कोर्ट में पेशी

रामपुर जेल से आजम खान की रिहाई के बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. शनिवार को ED की टीम CRPF के जवानों के साथ जेल के बाहर पहुंची और आजम खान को अपने साथ ले गई. ED ने इस मामले में 14 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया था. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी मंजूर की थी और सजा निलंबित की थी.

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ED ने आजम खान को रामपुर जेल से हिरासत में लिया. (Photo: ITG) ED ने आजम खान को रामपुर जेल से हिरासत में लिया. (Photo: ITG)

आमिर खान / संतोष शर्मा / अरविंद ओझा

  • लखनऊ, उत्तर प्रदेश,
  • 31 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 8:14 PM IST

उत्तर प्रदेश से रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है. प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने शनिवार को आजम खान को रामपुर जेल से गिरफ्तार कर लिया. आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और वे शनिवार शाम को ही जेल से रिहा हुए थे. लेकिन रिहाई के तुरंत बाद ED की टीम उन्हें अपने साथ ले गई. अब ईडी आजम खान को रविवार सुबह करीब 10 बजे कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी की मांग करेगी.

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दरअसल, ED ने आजम खान के खिलाफ 14 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया था. उधर, हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई की उम्मीद थी. इसी बीच ED की टीम रामपुर जेल के बाहर पहुंच गई. टीम के साथ CRPF के जवान भी मौजूद थे. वहीं अब्दुल्ला आजम की रिहाई को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है.

रिहाई के बाद ED ने आजम खान को हिरासत में लिया और वे टीम के साथ जेल से बाहर निकल गए. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. 

यह भी पढ़ें: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, दो पैन कार्ड केस में राहत

हाईकोर्ट से क्या राहत मिली थी?

आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी. इसमें दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी. 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और सजा निलंबित कर दी. हालांकि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया.

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