संभल FIR मामला: ASP अनुज चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक

चर्चित एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के संभल कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत प्रदान की है.

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एएसपी अनुज चौधरी एएसपी अनुज चौधरी

कुमार अभिषेक

  • प्रयागराज ,
  • 10 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 1:28 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को संभल के एएसपी अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर को बड़ी राहत देते हुए सीजेएम कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी. इस आदेश में अनुज चौध के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा गया था. 

संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को 156 (3) के तहत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया था. अब जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने अनुज चौधरी और यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया. कोर्ट ने अब शिकायतकर्ता यामीन से इस मामले में जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई पांच हफ्ते बाद तय की है.

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निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे

संभल की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस अफसरों समेत करीब 20 कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ एएसपी अनुज चौधरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए पुलिस अधिकारियों को फिलहाल राहत दे दी है.

शिकायतकर्ता से मांगा जवाब, पांच हफ्ते बाद सुनवाई

अदालत ने इस मामले के शिकायतकर्ता यामीन को नोटिस जारी कर दोनों याचिकाओं पर अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई पांच हफ्ते के बाद दोबारा होगी, तब तक एएसपी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

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