दोस्त के साथ मिलकर 14 साल की प्रेमिका के साथ कई बार किया गैंगरेप, प्रेमी को उम्रकैद की सजा

अलवर की पॉस्को अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों, मोहित और अंकित को मरते दम तक आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है. आरोपियों ने लड़की को बहला-फुसलाकर भिवाड़ी ले जाकर बार-बार दरिंदगी की थी. पुलिस ने भिवाड़ी से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में 22 गवाह और 26 दस्तावेजी सबूत पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया. साथ ही, दोषियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab)दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab) दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab)दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab)

हिमांशु शर्मा

  • अलवर,
  • 10 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 8:39 AM IST

अलवर के पॉस्को न्यायालय ने 14 वर्ष की बालिका से गैंगरेप के मामले में दो दोषियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है. इस मामले में 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक ने पहले नाबालिग को अपने प्यार की जाल में फसाया और उसके बाद उसको भागकर अपने साथ भिवाड़ी ले गया. भिवाड़ी में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग के साथ कई बार गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया.

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खेड़ली थाना एरिया में रहने वाली एक महिला ने मामला दर्ज करवाया कि 6 नवंबर 2024 को वो अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी. इस दौरान उसकी 14 साल की बालिका भी अपने कमरे में सो रही थी. सुबह जब वो लोग उठे तो उसकी बेटी कमरे में नहीं थी. इस पर उनको शक हुआ, क्योंकि पहले भी कई बार मोहित नाम का युवक उससे मिलने के लिए आया था. इस पर परिजन तुरंत मोहित के घर पहुंचे. 

परिजनों को पता चला कि मोहित भी बीती रात से गायब है. इस पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले में मोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की. इस दौरान मोहित की लोकेशन पुलिस को भिवाड़ी में मिली.

दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार
पुलिस परिजनों के साथ भिवाड़ी पहुंची और वहां से मोहित व उसके साथी अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में सामने आया कि मोहित उसको भगाकर ले गया था. रास्ते में उसने अपने दोस्त अंकित को लिया और उसके बाद दोनों पीड़िता को लेकर भिवाड़ी पहुंचे. अंकित और मोहित दिन में भिवाड़ी की एक कंपनी में नौकरी करते थे और रात को घर पर रहते थे. इस दौरान दोनों पीड़िता के साथ बारी बारी से गैंगरेप करते थे. इस दौरान कई बार उन्होंने पीड़िता को हवस का शिकार बनाया. पुलिस ने मामले में पीड़िता की डॉक्टरी जांच करवाई और मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने मोहित और अंकित को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया.

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आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया. लगातार मामले की सुनवाई चली. इस दौरान अधिवक्ता ने 22 गवाह व 26 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए. जिसके आधार पर न्यायालय ने मोहित और अंकित को दोषी मानते हुए मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया. दोनों आरोपियों को सजा के बाद जेल भेज दिया गया.

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