दाऊद इब्राहिम के भतीजे की जमानत अर्जी खारिज, बिल्डर को धमकाने का है आरोप

रिजवान के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद ट्रायल कोर्ट में छह महीने के भीतर आरोप तय कर दिए जाएं. इसके बाद ही आरोपी जमानत के लिए फिर अदालत में अर्जी लगा सकता है.

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दाऊद इब्राहिम दाऊद इब्राहिम

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 04 मई 2022,
  • अपडेटेड 4:20 PM IST
  • 2019 में बिल्डर को धमकाने का आरोप
  • कोर्ट ने कहा- 6 महीने में तय किए जाएं आरोप

बिल्डर को धमकाने के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे मोहम्मद रिजवान की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. जेल में बंद दाऊद के भतीजे पर 2019 में बिल्डर को धमकी देने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दाऊद के भतीजे की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय होने के बाद याचिकाकर्ता नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकता है.

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अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट दाखिल हो गई है तो 6 महीने में आरोप तय कर दिए जाएं. पीठ ने कहा कि इस मामले में अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं, लिहाजा हमें सुनवाई के इस स्तर पर रिजवान को जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य और अन्य कारण नहीं दिखता है. 

कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद ट्रायल कोर्ट में छह महीने के भीतर आरोप तय कर दिए जाएं. इसके बाद ही आरोपी जमानत के लिए फिर अदालत में अर्जी लगा सकता है. रिजवान मोहम्मद इब्राहिम कासकर की जमानत अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में खारिज कर दी थी. रिजवान ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन फिलहाल तो उसे नाकाम ही होना पड़ा है।

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भतीजे को दाऊद ने दी थी निकाह की बधाई

इससे पहले पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुंबई के अपने परिवार के संपर्क में होने की बात सामने आई थी. जांच एजेंसियों को एक ऑडियो टेप हाथ लगा था, जिसमें दाऊद इब्राहिम और मुंबई में उसके भाई इकबाल कासकर की बातचीत थी. एजेंसी ने दाऊद के भारत को दहलाने वाले एक सीक्रेट प्लान को भी डी-कोड किया था. बातचीत के दौरान उसने अपने भतीजे रिजवान को निकाह की बधाई दी थी.

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