मोहम्मद जुबैर के केसों की जांच के लिए SIT गठित, यूपी सरकार को 4 हफ्ते में SC में दाखिल करना है जवाब

Alt News के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुरखीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में केस दर्ज हैं. उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है.

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मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई (फाइल फोटो) मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई (फाइल फोटो)

समर्थ श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 12 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 9:23 PM IST
  • IG और DIG करेंगे मामलों की पड़ताल
  • 5 जिलों में फैक्ट चेकर पर दर्ज हैं 6 केस

Alt News के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है. वहीं अब सरकार ने मोहम्मद जुबैर के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है.

आईजी प्रीतिंदर सिंह जांच कमेटी के अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा उनके साथ कमेटी में डीआईजी अमित कुमार वर्मा व दो अन्य लोगों को शामिल किया गया है. एसआईटी जांच में मदद के लिए एडिशनल एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर की एक अलग टीम गठित की जाएगी.

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यूपी में जुबैर के खिलाफ टीवी चैनलों के एंकर पर व्यंग्य करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने, देवी-देवताओं का अपमान करने, भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डलाने के मामले में सीतापुर के खैराबाद, लखीमपुर के मोहम्मदी, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर, मुजफ्फरनगर के चरथावल और हाथरस के सिकंदराराऊ और हाथरस के कोतवाली में केस दर्ज हैं. 

जुबैर के केस की 7 सितंबर को होगी सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को सीतापुर केस में मिली अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई तक जारी रखा है. अब इस मामले में 7 सितंबर को सुनवाई होगी.

सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने इस मामले में FIR रद्द करने की मांग वाली जुबैर की याचिका पर कहा कि सरकार जवाबी हलफनामा दायर करना चाहती है. कोर्ट ने यूपी सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

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सीतापुर में 1 जून को दर्ज हुआ था केस

मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर के खैराबाद थाने में महंत बजरंग मुनि उदासी, यति नरसिंहानंद सरस्वती, स्वामी आनंद स्वरूप और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का केस दर्ज है.

राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण ने 1 जून को मोहम्मद जुबैर पर IPC की धारा 295 (ए) और IT एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत केस दर्ज करवाया था. सीतापुर पुलिस ने सोमवार को इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की, इसलिए उसे कोर्ट में पेश किया गया.

दिल्ली पुलिस ने 27 जून को किया था अरेस्ट

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चैकर मोहम्मद जुबैर को पिछले महीने 27 जून को गिरफ्तार किया था. स्पेशल सेल ने पुराने मामले में जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. मोहम्मद जुबैर पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है.

पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई टली

पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को जुबैर की याचिका पर सुनवाई टल गई है. जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जिस फिल्म की क्लिप पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, उस फिल्म की रिलीज को 37 साल हो चुके हैं. यहां तक कि जुबैर के किए गए ट्वीट भी 4 साल पुराने हैं. ऐसे में कैसे ये ट्वीट भड़काऊ हो गए.

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ग्रोवर ने कहा कि यह ट्वीट बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट किया है. इतनी साफ तस्वीर के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली. ग्रोवर ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस ने 4 साल से इस ट्वीट पर कोई कार्रवाई नहीं की. फिल्म आए हुए 37 साल हो गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई झगड़ा या दंगा नहीं हुआ. इसके बाद वहीं दिल्ली पुलिस के वकील की अपील पर इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई तक टाल दी.

 

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