शराब के शौकीनों पर सुप्रीम कोर्ट की मार, हाइवे के पास बिक्री पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्‍टेट हाईवे के 500 मीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री और विज्ञापनों पर रोक लगा दी है.

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सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री एवं विज्ञापनों पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री एवं विज्ञापनों पर रोक लगाई

सबा नाज़

  • नई दिल्ली,
  • 15 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:09 PM IST

शराब के शौकीनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है. कोर्ट ने नेशनल और स्‍टेट हाईवे के 500 मीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है.

ने राजमार्गों के आसपास के इलाके में की दुकानों पर रोक लगाने के साथ शराब के विज्ञापनों और होर्डिंग्स को भी हटाने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जिनके पास अभी शराब बिक्री के लाइसेंस हैं, वह 31 मार्च 2017 तक इस तरह की दुकानें चला सकेंगे. इसका अर्थ यह हुआ कि अगले साल 1 अप्रैल से हाईवे पर शराब की कोई दुकान नहीं होंगी.

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सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगा. इसके तहत हाइवे के पास की शराब की दुकानों के ना तो नए लाइसेंस जारी होंगे और ना ही इन्हें रिन्यू किया जाएगा. कोर्ट ने राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी को आदेशों के पालन की निगरानी करने का आदेश दिया है.

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