राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

बंगाल के अलीपुर कोर्ट में राजीव कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. चिटफंड मामले में सीबीआई कई बार राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी कर चुकी है लेकिन वे अभी तक सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हैं.

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कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (फाइल फोटो) कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 21 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 4:58 PM IST

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. पश्चिम बंगाल के अलीपुर कोर्ट में राजीव कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. चिटफंड मामले में सीबीआई कई बार राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी कर चुकी है लेकिन वे अभी तक सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हैं.

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इससे पहले गुरुवार को आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की तलाश में कई जगहों पर छापे मारे, जो शारदा चिटफंड घोटाले के जांच के सिलसिले में वांछित हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत को हटाने के बाद से शुक्रवार की शाम से ही कुमार सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. जांच एजेंसी की ओर से कई नोटिस भेजने के बावजूद वे सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए.

राजीव कुमार की तलाश के लिए गठित विशेष जांच दल की सीबीआई की टीम ने अलीपोर के आईपीएस अधिकारियों के मेस, पार्क स्ट्रीट स्थित कुमार के आधिकारिक आवास समेत ईस्टर्न मेट्रोपॉलिट बायपास स्थित एक फाइव स्टार होटल में छापा मारा.

कुमार के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहरेदारी कर रहे थे. जब उन्हें सीबीआई की टीम के आने का पता चला तो उन्होंने उनका पहचान पत्र जांच कर उन्हें अंदर जाने दिया. इसके बाद वे आईपीएस ऑफिसर्स मेस में गए और वहां के पहरेदार, कर्मचारियों से पूछताछ की और कई कमरों की तलाशी ली.

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