सांसदी के बाद अब घर भी छिनेगा, राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस

राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला भी खाली करना होगा. लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने इस राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है. बता दें कि बीते शुक्रवार ही लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया था. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. इस फैसले के बाद राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है.

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राहुल गांधी को मिला बंगला खाली करने का नोटिस राहुल गांधी को मिला बंगला खाली करने का नोटिस

अशोक सिंघल / मौसमी सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 27 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 9:26 PM IST

लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है. नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा. 

बीते शुक्रवार ही लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया था. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे.

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क्यों गई सदस्यता? 

दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की.

12, तुगलक लेन अब नहीं रहेगा राहुल का ठिकाना

बता दें कि राहुल गांधी लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं. वो बंगला साल 2004 से ही राहुल गांधी के नाम पर आवंटित है. यह बंगला उन्हें पहली बार तब मिला था जब वो 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बने थे. 

राहुल बने 'डिसक्वालीफाइड MP'

सांसदी जाने के बाद से ही राहुल गांधी को लेकर सियासत तेज है. विपक्षी नेताओं में भी खूब एकजुटता दिखाई दे रही है. बीते दिन यानी रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद अपने ट्विटर बायो में भी बदलाव कर लिए. अब राहुल ने अपने बायो में 'डिसक्वालीफाइड MP' को खास मेंशन किया.

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एक बयान की वजह से छिना सबकुछ

आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा बयान है जिसकी वजह से राहुल का बंगला और सांसदी दोनों छिन गए. दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे. इस भाषण में राहुल ने कथित तौर पर ये कहा था, 'इन सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है?'

मानहानि के मामले में दो साल की सजा

राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिमी से बीजेपी विधायक हैं और पेशे से वकील हैं. पूर्णेश मोदी का आरोप था कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है. इस मामले की सुनवाई सूरत की अदालत में हुई और राहुल को दो साल की सजा सुनाई गई. 

कांग्रेस को अभी तक नहीं मिला नोटिस

बंगला खाली करने को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अभी हमें नोटिस नहीं मिला है. लेकिन बीजेपी ने मीडिया को नोटिस लीक कर दिया, इससे हमारी आशंका और बुलंद हो गई है. भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे की नफरत और घृणा की राजनीति करती है.

उन्होंने कहा, यह दर्शाता है कि बीजेपी में कितनी नफरत भरी पड़ी है. एक सीधा कानून है कि एक महीने का टाइम मिलता है. राहुल गांधी को Z प्लस सुरक्षा मिली है, उनके लिए यह लागू नहीं होता कोई भी सदस्य अधार दिखा सकता है.

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