TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का बैंक अकाउंट फ्रीज, कलकत्ता हाई कोर्ट से मांगी राहत

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपना बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले में 19 अगस्त को सुनवाई होनी है.

Advertisement
अभिषेक बनर्जी ने किया हाई कोर्ट का रुख अभिषेक बनर्जी ने किया हाई कोर्ट का रुख

तपस सेनगुप्ता

  • कोलकाता,
  • 17 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 1:59 PM IST

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपना बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने HDFC बैंक की ओर से कथित तौर पर बिना किसी सूचना और बिना किसी उचित प्रक्रिया के अकाउंट फ्रीज किए जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है. 

जस्टिस कृष्णा राव की बेंच के सामने सांसद अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने कहा कि बैंक ने उनका अकाउंट फ्रीज करने से पहले न तो कोई जानकारी दी और न ही अब तक इसका कोई कारण स्पष्ट किया है. उनके वकील अयान भट्टाचार्य ने बताया कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण अभिषेक बनर्जी को परेशानी हो रही है.  

Advertisement

वकील की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से वे विदेश इलाज के लिए जाने वाले हैं. ऐसे में अचानक बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कारण उन्हें मजबूरी में कोर्ट का रुख करना पड़ा. वकील अयान भट्टाचार्य ने बताया कि अभिषेक बनर्जी के बैंक अकाउंट को लेकर कोई पुलिस शिकायत भी नहीं है. अभिषेक बनर्जी कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अन्य मामलों में पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हैं. इस मामले में परसो सुनवाई होनी है. 

यह भी पढ़ें: 'ममता के नाम पर जीते और अब एनडीए के साथ', बागी TMC सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग पर अड़े अभिषेक बनर्जी

बता दें, कुछ दिनों पहले अदालत ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए सितंबर में तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की सशर्त इजाज़त दी थी. कोर्ट का कहना था कि हर व्यक्ति को विदेश जाकर अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है. सिर्फ इसलिए किसी को विदेश जाकर इलाज कराने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ कोई मामला चल रहा है.

Advertisement

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अभिषेक बनर्जी को यात्रा से पहले अपनी यात्रा की तारीख, टिकट, फ्लाइट की सभी जानकारी, विदेश में ठहरने की जगह, डॉक्टर, अस्पताल आदि की पूरी जानकारी देनी होगी. 

इन सब पर सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से कहा गया कि वे जांच में सहयोग कर चुके हैं. और विदेश में रहते हुए भी वे सभी शर्तों का पालन करेंगे. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »