प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. बता दें, यह मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है.
राहुल गांधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'कमांडर-इन-थीफ' और 'चोरों के सरदार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक रहेगी.
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इस बीच, दिल्ली में वोट चोरी और SIR के खिलाफ ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ के एक दिन बाद राहुल गांधी ने आज यानी मंगलवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों को अपने सरकारी आवास पर जलपान के लिए आमंत्रित किया है.
वहीं, राहुल ने सोमवार को INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था और शाम को SIR के खिलाफ याचिका दायर की थी. सोमवार को दिनभर मार्च को लेकर गहमा-गहमी की स्थिति बनी रही.
राहुल गांधी की लीगल टीम ने SC पहुंचकर याचिका दायर की. वहीं इसके बाद सामने आया कि INDIA ब्लॉक की ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हो सकी है. इसमें 14 खामियां पाई गई.
संजय शर्मा