म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस में अमेरिकी नागरिक को 4 महीने का बेल एक्सटेंशन, भारत में लगे थे आतंकी साजिश के आरोप

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस में छह यूक्रेनी नागरिकों को भारत से बाहर रहने की अनुमति 24 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक को भी अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है. यूक्रेनी नागरिकों को बीमारी के आधार पर अदालत में पेशी से छूट भी मिली है.

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मैथ्यू आरोन वैनडाइक पर UAPA के तहत केस दर्ज किए गए थे. (File Photo) मैथ्यू आरोन वैनडाइक पर UAPA के तहत केस दर्ज किए गए थे. (File Photo)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 3:10 PM IST

म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने छह यूक्रेनी नागरिकों एक अमेरिकी नागरिक को राहत दी है. अदालत ने उन्हें भारत से बाहर रहने की अनुमति 24 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है. मामले में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक को भी अमेरिका जाने की इजाजत दी गई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 फरवरी 2027 तय की है.

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान छह यूक्रेनी नागरिक अपने देश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. उन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी. अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें पेशी से छूट दे दी.

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ये छह यूक्रेनी नागरिक इस मामले में डिफॉल्ट बेल पर रिहा हुए थे. अब अदालत ने उन्हें भारत से बाहर रहने की अनुमति की अवधि भी अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है. इसका मतलब है कि उन्हें 24 फरवरी 2027 तक भारत से बाहर रहने की इजाजत रहेगी.

मैथ्यू वैन डाइक को अमेरिका जाने की अनुमति

अदालत ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक को भी भारत से बाहर रहने की अनुमति की अवधि 24 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति भी दी है.

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इस मामले में अदालत ने फिलहाल विदेश में रहने की अनुमति और पेशी से छूट से जुड़े अनुरोधों पर फैसला दिया है. अगली सुनवाई 24 फरवरी 2027 को होगी. मैथ्यू को भारतीय एजेंसियों ने अरेस्ट किया था. उसपर UAPA के तहत मामले दर्ज किए गए थे. हालांकि, बाद में उनपर से UAPA की धाराएं हटा दी गई थी.

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