डाबर के कई प्रोडक्ट्स पर FSSAI की कार्रवाई, '100% प्योर' वाले दावों पर लगाया बैन

FSSAI ने डाबर इंडिया लिमिटेड के कई प्रोडक्ट्स पर '100 प्रतिशत' प्राकृतिक और जैविक दावों के साथ बिक्री पर रोक लगा दी है. जांच में पाया गया कि डाबर की वेबसाइट और प्रोडक्ट्स पर भ्रामक दावे जैसे '100% नेचुरल', '100% प्योर', '100% ऑर्गेनिक' लगाए गए थे. FSSAI ने इसे खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन बताया है.

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FSSAI ने 15 दिन में डाबर से रिपोर्ट मांगी है. (File photo) FSSAI ने 15 दिन में डाबर से रिपोर्ट मांगी है. (File photo)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 04 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 5:35 AM IST

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. FSSAI ने डाबर के कई प्रोडक्ट्स पर '100 प्रतिशत' वाले भ्रामक दावों के साथ बिक्री करने पर रोक लगा दी है.

FSSAI ने जांच में पाया कि वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स के लिए '100% नेचुरल', '100% प्योर', '100% प्योरिटी गारंटेड', '100% ऑर्गेनिक' और '100% टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे दावों का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा था.

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ऑथोरिटी ने बताया कि इस तरह के दावे फूड सिक्योरिटी लॉ का उल्लंघन करते हैं. ऐसे दावे 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018' के खिलाफ हैं. ये दावे अस्पष्ट और असत्यापित हैं, जो सीधे तौर पर ग्राहकों को गुमराह करते हैं.

किन प्रोडक्ट्स पर लगा ये बैन?

FSSAI ने सोशल मीडिया पर बताया कि '100 प्रतिशत' वाले भ्रामक दावों के साथ बिक्री करने वाले इस रोक के दायरे में डाबर का शहद, गाय का घी, सेब का सिरका, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, नारियल पानी और नारियल दूध जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं. इसके अलावा, 'डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर' और 'डाबर ऑर्गेनिक हनी' पर बिना वैध अनुमति के 'जैविक भारत' लोगो लगाया गया था.

वहीं 'डाबर होममेड कोकोनट मिल्क' पर '100% शुद्धता' का दावा किया गया था, जो कंपाउंड फूड्स के लिए नियम के मुताबिक पूरी तरह बैन है.

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यह भी पढ़ें: फर्जी लेबल लगाकर बिक रहे थे एक्सपायर्ड फूड, FSSAI ने कंपनी का लाइसेंस किया सस्पेंड

15 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट

FSSAI ने बताया कि उसने डाबर को पहले भी नोटिस जारी कर इन भ्रामक दावों को हटाने का निर्देश दिया था. लेकिन कंपनी की ओर से कोई ठोस सुधार नहीं किया गया. अब FSSAI ने डाबर इंडिया को इन सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं. साथ ही, कंपनी को 15 दिनों के भीतर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सौंपने को कहा है.

बता दें कि FSSAI फूड सिक्योरिटी को लेकर काफी सख्ती बरत रहा है. ऐसे में कई बड़ी कंपनियां उसके रडार पर हैं.

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