'रन्या बैंडेज से बॉडी पर बांधकर लाती थी सोना', जमानत के विरोध में बोला DRI, पुलिस से मिलीभगत पर भी बड़ा खुलासा

रन्या राव की जमानत याचिका का विरोध करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने कर्नाटक की एक अदालत को बताया कि सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से बचने में मदद करने वाले प्रोटोकॉल अधिकारी को विभाग के अधिकारियों से निर्देश मिले थे. 

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एक्ट्रेस रन्या राव. (फाइल फोटो) एक्ट्रेस रन्या राव. (फाइल फोटो)

सगाय राज

  • बेंगलरु,
  • 12 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 7:38 PM IST

दुबई से सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के एक अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत इस मामले में 14 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी.

डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने रन्या की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही कर्नाटक की एक अदालत को बताया कि सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से बचने में मदद करने वाले प्रोटोकॉल अधिकारी को विभाग के अधिकारियों से निर्देश मिले थे. 

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डीआरआई ने आरोप लगाया है कि रन्या ने सुरक्षा जांच को दरकिनार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बनाए गए VIP एयरपोर्ट प्रोटोकॉल का फायदा उठाया.

रेड के बजाए ग्रीन चैनल से जाती थीं एक्ट्रेस

जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी इमिग्रेशन में जाकर अभिनेत्री का सामान उठाकर फास्ट-ट्रैक सुरक्षा मंजूरी ले लेता था. इस तरह वह उतरने के बाद एयरपोर्ट पर तलाशी से बच जाती थी. आरोपित ने प्रोटोकॉल अधिकारी की मदद से ग्रीन चैनल का इस्तेमाल किया, जबकि उसे रेड चैनल से जाना चाहिए था. ये बात पंचनामा में पूरी तरह से दर्ज है. 

DRI ने कोर्ट में एक्ट्रेस की जमानत याचिका का विरोध करते हुए बताया कि अभी मामले की जांच जारी है और इस दौरान जमानत देने से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है. आरोपी के देश छोड़ने और सबूतों को मिटाने की भी संभावनाएं हैं.

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बैंडेज से बॉडी पर चिपकाया सोना: DRI

अधिकारियों ने बताया कि एक्ट्रेस के पास कई करोड़ का सोना पकड़ा गया था. एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी, जींस, कमर, जूते और जूतों के तलवे में गोल्ड छिपाया हुआ था. इसके अलावा उसने मेडिकल बैंडेज का इस्तेमाल कर सोने के बिस्किट्स को जांघ पर चिपकाया हुआ था.

डीआरआई का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मधु राव ने अदालत को बताया,'पुलिस अधिकारी ने डीआरआई अधिकारियों के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों के निर्देश के आधार पर प्रोटोकॉल प्रदान किया था. इसलिए उन्होंने इस मामले में प्रोटोकॉल प्रदान करने की बात स्वीकार की.'

'पंचनामा में नहीं है इंटरसेप्शन का वक्त'

वहीं, अदालत में रन्या राव की ओर से पेश हुए वकील गिरीश ने कहा, पुलिस के पंचनामा में इंटरसेप्शन के वक्त का जिक्र नहीं है. पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि सोने पर क्या निशान था और वह किस क्षेत्र का था. पहले पुलिस ने सोने की छड़ों को नंबर दिया था.

बता दें कि बीते दिनों कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव को बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12.56 करोड़ रुपये के सोने के बार के साथ गिरफ्तार किया गया था. ये सोने के बार उसके शरीर पर एक गुप्त कमर बेल्ट में बंधे पाए गए थे.

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