'CJP ने कानून का पालन नहीं किया...', प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस

दिल्ली पुलिस की DCP PRO नेहा यादव ने कहा कि CJP ने पहले प्रदर्शन की अनुमति के दौरान तय शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने अभिजीत दिपके की दादी के निधन के बाद मदद की पेशकश किए जाने की बात भी कही.

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CJP के प्रदर्शन को परमिशन न देने को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से जवाब दिया गया.(Photo-ITG) CJP के प्रदर्शन को परमिशन न देने को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से जवाब दिया गया.(Photo-ITG)

अंशुल सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 11 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 8:32 PM IST

दिल्ली प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से रविवार, 11 अक्टूबर की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया गया. DCP PRO नेहा यादव ने CJP के प्रदर्शन को लेकर कहा कि संगठन को पहले प्रदर्शन (धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ) की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई थी, लेकिन CJP ने उन शर्तों का पालन नहीं किया. उन्होंने कहा कि इसी वजह से इस बार उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई.

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प्रेस कॉफ्रेंस में नेहा यादव ने अभिजीत दिपके की हिरासत को लेकर भी पुलिस का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि जैसे ही पुलिस को दिपके की दादी के निधन की जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस ने लगातार उनकी मदद करने की कोशिश की. पुलिस ने दिपके से पूछा कि क्या वह अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं और क्या पुलिस उनके सफर की व्यवस्था कर सकती है.

दिल्ली पुलिस ने इस बातचीत का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ऑडियो मौजूद है. वीडियो में पुलिस अधिकारी दिपके से कहते हैं कि अगर वह जाना चाहते हैं तो बस, विमान, ट्रेन या किसी भी माध्यम से यात्रा की व्यवस्था की जा सकती है. पुलिस ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वह अपने पिता से बात करना चाहते हैं. इस पर दिपके ने कहा कि इस समय वह अपने पिता से बात नहीं कर पाएंगे.

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अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन को लेकर किया पोस्ट

अभिजीत दिपके ने कहा है कि CJP का प्रदर्शन जारी रहेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है, जिसमें प्रदर्शन करने से रोकने की शर्त हो. दिपके ने साफ किया कि वे एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे.

इससे पहले रविवार सुबह अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली कैंट स्थित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद तीनों को रिहा कर दिया गया. रिहाई के दौरान शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये का जमानती बॉन्ड जमा कराया गया.

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