'कोर्ट को करना चाहिए हस्तक्षेप जब...', संवैधानिक अधिकारों को लेकर क्या बोले CJI

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने NHRC के स्थापना दिवस समारोह में मानवाधिकारों की अहमियत पर बल दिया. उन्होंने कहा कि मानवाधिकार संस्थाओं की ताकत उनके आदेशों की मजबूती में नहीं, बल्कि विश्वसनीयता में होती है.

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CJI जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को NHRC के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया (File photo: ITG) CJI जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को NHRC के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया (File photo: ITG)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 12 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 12:19 PM IST

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को NHRC के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने मानवाधिकारों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जो अधिकार ताकतवर लोगों के नाम आते हैं, लेकिन कमजोरों के लिए बेकार साबित होते हैं, वह असल में अधिकार नहीं बल्कि बेहतर ब्रांडिंग वाला विशेषाधिकार है. 

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार संस्थाओं की असली ताकत उनके आदेशों को जबरदस्ती लागू कराने की क्षमता में नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता में होती है. उन्होंने कहा कि यह विश्वसनीयता धीरे-धीरे बनती है, लेकिन तेजी से खत्म हो सकती है. हर निष्पक्ष जांच, समय पर हस्तक्षेप और ईमानदार रिपोर्ट से संस्थाओं का नैतिक अधिकार मजबूत होता है. 

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CJI ने यह भी बताया कि कोर्ट को कब हस्तक्षेप करना चाहिए. उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए. मानवाधिकार आयोगों को शिकायतों की जांच करने, व्यवस्था की कमियों की पहचान करने और उन मुद्दों पर संस्थागत ध्यान सुनिश्चित करने की जरूरत है, जिन्हें बाद में नजरअंदाज किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: 'सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले...', CJI ने विपक्षी नेताओं से नहीं मिलने की बताई वजह

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मानवाधिकार संस्थाओं को सिर्फ उनके द्वारा सुलझाए गए मामलों की संख्या से नहीं आंकना चाहिए. CJI के मुताबिक, आयोग का महत्व उन मुद्दों को सामने लाने और उन लोगों को न्याय दिलाने में है जिनकी आवास अक्सर अनसुनी कर दी जाती है. 

उन्होंने संविधान में दिए गए अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा करता है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में लिखे गए सबसे बेहरतरीन हैं और इनका पालन होना चाहिए. 

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उन्होंने यह भी कहा कि सिविल सोसाइटी जमीनी हकीकत सामने लाने में खास भूमिका निभाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयासों को मजबूत कर सकती है. 

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