विजय माल्या को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में विजय माल्या ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी.

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शराब कारोबारी विजय माल्या (ANI) शराब कारोबारी विजय माल्या (ANI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 11 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 2:01 PM IST

भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये लेकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को गुरुवार को एक और झटका लगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका के जरिए माल्या ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी.

विजय माल्या ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं. 63 साल के विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उसे नहीं चुका पाने के कारण 2 मार्च, 2016 को देश छोड़ दिया था. उन्होंने बार-बार देश से भागने से इनकार करते हुए कहा कि वह भारतीय बैंकों को दिए गए पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं. भारत ने 2017 में माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की थी. वह अभी जमानत पर बाहर हैं.

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विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं. दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था.

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