हर्बल इलाज के नाम पर व्यापारी से ठगी, ठगों ने ऐंठे 56 लाख रुपये

महाराष्ट्र के ठाणे में खुद को "हीलर" बताने वाले दो लोगों ने 75 वर्षीय व्यापारी से हर्बल इलाज के नाम पर 56.2 लाख रुपये ठग लिए. आरोपियों ने पहले कूरियर से दवाइयां भेजीं, फिर व्यापारी को बुलाकर कथित तौर पर जबरन जड़ी-बूटियों की दवा खिलाई. इसके बाद इलाज का भारी खर्च बताकर और बदनाम करने व घर पर लोगों को भेजने की धमकी देकर किश्तों में रकम वसूलते रहे.

Advertisement
ठाणे में व्यापारी से लाखों की ठगी. (Photo: Representational ) ठाणे में व्यापारी से लाखों की ठगी. (Photo: Representational )

aajtak.in

  • ठाणे,
  • 21 जून 2026,
  • अपडेटेड 11:32 AM IST

महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां खुद को "हीलर" (इलाज करने वाला) बताने वाले एक व्यक्ति और उसके साथी ने एक व्यापारी से 56.2 लाख रुपये की ठगी कर ली. ठगों ने व्यापारी से यह ठगी उसकी बीमारियों के लिए हर्बल इलाज देने के बहाने की. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

Advertisement

अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी पिछले साल नवंबर से कूरियर के ज़रिए 75 वर्षीय पीड़ित को दवाइयां भेज रहे थे. लेकिन दवाइयां लेने के बाद भी पीड़ित की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ. कासरवडवली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि बाद में आरोपियों ने पीड़ित को शहर में घोड़बंदर रोड पर गाइमुख चौपाटी बुलाया और कथित तौर पर उसे कई तरह की जड़ी-बूटियों से बनी दवा जबरदस्ती खिलाई.

इलाज के नाम पर डराकर ऐंठे रुपये
इसके बाद आरोपियों ने दावा किया कि इलाज का खर्च 56 लाख रुपये है और पैसे न देने पर पीड़ित को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. अधिकारी ने बताया कि उन्होंने यह भी धमकी दी कि पैसे वसूलने के लिए उसके घर पर लोग भेजे जाएंगे और बीमारी के दौरान ली गई उसकी तस्वीरें ऑनलाइन फैलाकर उसे बदनाम किया जाएगा.

Advertisement

डर के कारण पीड़ित ने 20,000 रुपये नकद दिए और बाद में किश्तों में अलग-अलग रकम ट्रांसफर की, जो कुल मिलाकर 56.2 लाख रुपये थी. लेकिन आरोपी और पैसे मांगते रहे. अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) (जबरन वसूली), 318(2), 318(3) (धोखाधड़ी), 277 (मिलावटी दवाओं या मेडिकल तैयारियों की बिक्री या वितरण) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »