दिल्ली दंगा केस में शरजील इमाम और उमर खालिद की नई जमानत याचिका, 4 जुलाई को सुनवाई

2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में नई नियमित जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं. शरजील इमाम ने अपनी याचिका में ट्रायल की धीमी प्रगति और छह साल से जेल में रहने का हवाला दिया है. 4 जुलाई को अब इस मामले में सुनवाई होगी.

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दिल्ली दंगा साजिश केस में शरजील और उमर ने फिर मांगी जमानत (File Photo: ITG) दिल्ली दंगा साजिश केस में शरजील और उमर ने फिर मांगी जमानत (File Photo: ITG)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 13 जून 2026,
  • अपडेटेड 4:03 PM IST

दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद शरजील इमाम और उमर खालिद ने एक बार फिर जमानत मांगी है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.

साल 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे. इन दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था. इन्हीं गिरफ्तार लोगों में शरजील इमाम और उमर खालिद भी शामिल हैं. दोनों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है और दोनों तभी से जेल में हैं.

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अब दोनों ने पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में नई जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं. यानी कि उन्होंने अदालत से कहा है कि उन्हें जेल से बाहर आने दिया जाए.

शरजील इमाम ने अपनी याचिका में कहा है कि वो करीब छह साल से जेल में हैं. इतने लंबे वक्त में भी मुकदमे की सुनवाई में खास तरक्की नहीं हुई है. उनका कहना है कि जांच एजेंसियां भी इस मामले में तेजी नहीं दिखा रही हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है. 

यह भी पढ़ें: 'जहां मुसलमान बहुतायत, वहां चक्काजाम का प्लान था...', शरजील और उमर खालिद की जमानत के विरोध में बोली दिल्ली पुलिस

इससे पहले उनकी एक जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को खारिज कर दी थी. लेकिन उसके बाद भी ट्रायल में कोई खास बदलाव नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिर से जमानत मांगी है. उमर खालिद ने भी इसी तरह की याचिका दाखिल की है और जमानत पर रिहाई की मांग की है.

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कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. यानी अदालत ने पुलिस से पूछा है कि इन याचिकाओं पर उनका क्या जवाब है. पुलिस को तीन हफ्ते के अंदर अपना जवाब देना होगा. इसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों की बातें सुनेगी और आगे फैसला करेगी. अभी कोर्ट ने न जमानत दी है और न ही याचिका खारिज की है. अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.

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