सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: 7 लोगों की मौत के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह हादसा 6 सितंबर को हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे. साउथ कैंपस थाने में FIR दर्ज की गई थी. पुलिस ने हरि राम गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, सनोज कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी को आरोपी बनाया है.

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दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है (Photo: PTI) दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है (Photo: PTI)

अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 05 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 4:35 PM IST

दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस केस में छह आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह हादसा 6 सितंबर को हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे.

मामले में साउथ कैंपस थाने में FIR दर्ज की गई थी. चार्जशीट में हरि राम गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, सनोज कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी के नाम शामिल हैं. पुलिस ने इन पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कई धाराओं में आरोप लगाए हैं.

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सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को एक बिल्डिंग से जुड़ा बड़ा हादसा हुआ था. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी. कई लोग घायल भी हुए थे. एक साथ इतने लोगों की जान जाने से इलाके में हड़कंप मच गया था और मामला काफी चर्चा में आ गया था. हादसे के बाद पुलिस ने साउथ कैंपस थाने में FIR दर्ज की थी.

जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस ने यह चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में पेश की है. इसमें कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोपियों के नाम हरि राम गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, सनोज कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी हैं.

यह भी पढ़ें: सत्य निकेतन हादसे पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा- रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधि कैसे

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कौन सी धाराएं लगाई गईं?

पुलिस ने आरोपियों पर BNS की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं. इनमें लापरवाही से लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप शामिल है. गैर इरादतन हत्या से जुड़ी धारा भी लगाई गई है.

इसके अलावा निर्माण या मरम्मत के दौरान लापरवाही बरतने, चोट पहुंचाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं. पुलिस ने आरोपियों पर हादसे की जिम्मेदारी तय करने से जुड़े आरोप लगाए हैं.

अब यह मामला कोर्ट में है और आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं से आगे बढ़ेगी

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