CCTV, कंट्रोल रूम और वॉलंटियर्स जरूरी... रामलीला मैदान में कांग्रेस रैली के लिए दिल्ली पुलिस की शर्तों की पूरी लिस्ट

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को 1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली के लिए NOC दी है. यह NOC 17 अक्टूबर को जारी हुई थी और रद्द नहीं की गई है. रैली शाम 5 बजे तक खत्म करनी होगी और समय नहीं बढ़ेगा. मैदान में रात रुकने, बाहर मार्च निकालने और भड़काऊ भाषण देने पर रोक है. आयोजकों को CCTV कैमरे, कंट्रोल रूम, पानी, टॉयलेट और वॉलंटियर्स का इंतजाम करना होगा.

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कांग्रेस की रैली के लिए दिल्ली पुलिस की NOC में सख्त शर्तें (Photo: PTI) कांग्रेस की रैली के लिए दिल्ली पुलिस की NOC में सख्त शर्तें (Photo: PTI)

अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 27 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 7:01 PM IST

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को रामलीला मैदान में 1 नवंबर को रैली करने की इजाजत सख्त शर्तों के साथ दी है. इस NOC की कॉपी अब सामने आई है. पुलिस ने इसे 17 अक्टूबर को जारी किया था और अब तक रद्द नहीं किया है. सबसे अहम शर्त यह है कि रैली शाम 5 बजे तक हर हाल में खत्म करनी होगी.

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रैली का समय किसी भी हालत में बढ़ाया नहीं जाएगा. शाम 5 बजे के बाद लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी. रैली से पहले या बाद में किसी भी प्रतिभागी को मैदान में रात बिताने की इजाजत नहीं होगी.

मैदान के एंट्री और एग्जिट गेट, मंच, बैठने की जगह और आसपास के इलाकों में हाई डेफिनिशन CCTV कैमरे लगाने होंगे. रिकॉर्डिंग की व्यवस्था के साथ कम से कम 5 मॉनिटर वाला कंट्रोल रूम भी बनाना होगा.

रैली में आने वालों के लिए पर्याप्त पानी के टैंकर और टॉयलेट का इंतजाम जरूरी है, महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट ब्लॉक भी बनाने होंगे. रैली को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए पर्याप्त वॉलंटियर्स तैनात करने होंगे, जिनकी पहचान एक जैसी ड्रेस या बैज से होनी चाहिए.

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की रैली की अनुमति वापस नहीं ली गई है.

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आयोजकों को पक्का करना होगा कि रैली शांतिपूर्ण रहे. हिंसा, हंगामा या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मंच से ऐसा कोई भाषण नहीं दिया जा सकेगा, जिससे जाति, धर्म या रंग के आधार पर तनाव पैदा हो या सामाजिक सौहार्द बिगड़े.

अगर कोई वक्ता भड़काऊ या धमकी भरा भाषण देता है, तो आयोजकों को तुरंत माइक बंद करना होगा और उस वक्ता को मंच से हटाना होगा. रैली के दौरान रामलीला मैदान से किसी दूसरी जगह मार्च निकालने की इजाजत भी नहीं होगी.

रैली में आने वाली बसों, कारों, टेम्पो और दूसरे वाहनों को ट्रैफिक पुलिस की तय जगह पर ही खड़ा करना होगा. आयोजकों को पुलिस के सभी निर्देश मानने होंगे और पूरा सहयोग करना होगा. आमंत्रित लोगों और वॉलंटियर्स की सूची, मिनट दर मिनट कार्यक्रम, बसों की संख्या और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी पुलिस को देने होंगे.

आयोजकों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है. उन्हें सभी लागू नियमों का पालन करना होगा और भीड़ को काबू में रखने के जरूरी इंतजाम करने होंगे. शर्तें तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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