CJP प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली HC में PIL, कोर्ट बोला- हमें इन सब में मत घसीटिए

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें सोमवार को हुए संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायधीश की पीठ से मामले की आज ही सुनवाई करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अदालत को इस मामले में मत घसीटो और यह मामला अब कल यानी बुधवार को सुना जाएगा.

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CJP प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन का मामला दिल्ली HC पहुंचा (Photo: PTI) CJP प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन का मामला दिल्ली HC पहुंचा (Photo: PTI)

अनीषा माथुर / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 21 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 11:59 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मंगलवार को हुए संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया. याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायधीश की पीठ के सामने मामले को आज ही सुनने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया.

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सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद तक मार्च निकाला था. आरोप है कि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया. इसी को लेकर एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की. याचिका में मांग की गई है कि पुलिस की इस कार्रवाई की जांच हो.

मंगलवार को जब यह मामला कोर्ट में आया तो याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायधीश की पीठ से गुहार लगाई कि इस मामले को आज ही सुना जाए. वकील ने अपनी दलील में कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करते हुए हद पार कर दी और इसलिए कोर्ट को तुरंत दखल देना चाहिए.

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हालांकि कोर्ट ने वकील की इस अपील को नहीं माना. मुख्य न्यायधीश की पीठ ने साफ कहा कि अदालत को इस पूरे मामले में मत घसीटो. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला आज नहीं बल्कि कल यानी बुधवार को सुना जाएगा.

इस तरह फिलहाल याचिकाकर्ता को तुरंत राहत नहीं मिल पाई है और उन्हें कल तक इंतजार करना होगा. अब सबकी नजरें बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट यह तय करेगा कि पुलिस की कार्रवाई पर आगे क्या कदम उठाया जाए. मामले से जुड़े लोग इस सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसी से आगे की दिशा तय होगी.

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