बीजेपी ज्वॉइन करते ही AAP कार्यकर्ता ने वापस ली मानहानि की शिकायत

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे सुशील कुमार ने बीजेपी नेता हरीश खुराना के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को वापस ले लिया. इस मामले में कोर्ट ने केस को वापस लेने की अनुमति दे दी.

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हरीश खुराना के साथ सुशील कुमार हरीश खुराना के साथ सुशील कुमार

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 09 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 2:47 PM IST

  • AAP के कार्यकर्ता रहे सुशील कुमार ने वापस ली मानहानि याचिका
  • BJP के नेता हरीश खुराना के खिलाफ दायर थी मानहानि याचिका

आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता रहे सुशील कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता हरीश खुराना के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को वापस ले लिया. इस मामले में कोर्ट ने केस को वापस लेने की अनुमति दे दी.

मानहानि की यह शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हरीश खुराना के ट्वीट को लेकर दायर की गई थी. हाल ही में सुशील कुमार ने बीजेपी ज्वॉइन कर ली है. इसके बाद सुशील ने शिकायत को वापस ले ली है.

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बता दें कि कोर्ट ने खुराना के खिलाफ समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन अब मानहानि के इस मामले में दाखिल याचिका को ही वापस ले लिया गया है.

क्या है मामला?

दरअसल, ये पूरा मामला 4 मई का है, जब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए रोड शो के दौरान एक युवक उनकी जीप के नजदीक आया और जीप पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया. अरविंद केजरीवाल उस वक्त अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए रोड शो कर रहे थे.

मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ यह थप्पड़ कांड मोती नगर इलाके में हुआ था. हालांकि, इस घटना के बाद थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की थी. उसके बाद उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया था. बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया.

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इसके बाद आम आदमी पार्टी से जुड़े सुशील कुमार ने इस मामले में याचिका दाखिल की. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी फोटो सीएम केजरीवाल पर हमलावर के तौर पर 8 मई को बीजेपी के जरिए की गई प्रेस कांफ्रेंस में दिखाई गई थी, लेकिन थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति कोई दूसरा था. सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से उसको बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने का गलत आरोप लगाया गया.

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