तेजप्रताप यादव ने बिहार में गुटखा बैन की मुहिम चलाई, पैरों के नीचे कुचला पैकेट

लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने बिहार में गुटखा बैन करने की मांग की है. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में गुटखा बैन करने की मांग की.

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तेजप्रताप यादव. -फाइल फोटो तेजप्रताप यादव. -फाइल फोटो

रोहित कुमार सिंह

  • पटना,
  • 13 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 9:13 AM IST
  • तेजप्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर तंज भी कसा
  • तेजप्रताप ने कहा- अब जरा रजनीगंधा तुलसी भी बंद करवाये

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव ने बिहार में गुटखा के खिलाफ मुहिम शुरू की है. तेजप्रताप मांग कर रहे हैं कि बिहार में गुटखा बैन होना चाहिए. मंगलवार को तेजप्रताप यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था. इस दौरान उन्होंने रजनीगंधा तुलसी के पैकेट को फाड़ दिया और पैरों के तले कुचलने लगे.

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इस संबंध में तेजप्रताप यादव ने ट्वीट भी किया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि नीतीश चचा जी ये दारू बंदी बहुत हुई... अब जरा रजनीगंधा तुलसी भी बंद करवायें.. कहीं आप भी तो मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया वाली बात पर यकीन नहीं कर रहे. आखिर में तेजप्रताप यादव ने लिखा... मुहिम- बंद करो रजनीगंधा तुलसी.

इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रामनवमी पर भी एक ट्वीट किया था, जिसे देखकर सब चौंक गए थे. दरअसल, रामनवमी के मौके पर तेजप्रताप ने लिखा, ENTRY नीतीश चाचा. तेजप्रताप के इस ट्वीट से उनकी 4 साल पहले की वह तस्वीर लोगों के जेहन में आ गई, जब उन्होंने 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 सर्कुलर रोड आवास पर एंट्री पर बैन लगा दिया था.  

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ये भी पढ़ें: बिहार: रामनवमी पर तेज प्रताप ने नीतीश चाचा को महागठबंधन में वापस आने का दिया न्योता?

बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है. हाल ही में बिहार सरकार ने शराब माफियों पर नकेल कसने और शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने के बड़ा कदम उठाया है. मध निषेध एवं उत्पाद कानून में 2018 में किए गए संशोधन के मुताबिक, पहली बार शराब पीने वाले किसी व्यक्ति को 50000 रुपये जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान था. लेकिन 2022 में नए संशोधन के बाद अब जुर्माने की राशि को 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक कर दिया गया है.

नए संशोधन के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीने के बाद जुर्माने की रकम नहीं भरता है तो उसे एक महीने के लिए जेल की सजा का प्रावधान है. 

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