बेटी की हत्या के जुर्म में दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा, सूटकेस में मिला था युवती का शव

आयुषी यादव हत्याकांड में एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट ने दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि प्रेम विवाह से नाराज माता-पिता ने आयुषी की रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नितेश यादव और उनकी पत्नी बृजबाला को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. (Representational Photo: ITG) कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नितेश यादव और उनकी पत्नी बृजबाला को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. (Representational Photo: ITG)

मदन गोपाल शर्मा

  • मथुरा,
  • 20 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 9:48 AM IST

मथुरा के चर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट ने बेटी की हत्या के आरोप में दोषी पाए गये दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जब 4 साल पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर सूटकेस में युवती का शव मिला था तब यह मामला बहुत सुर्खियों मैं रहा था.

बताया जाता है प्रेम विवाह से नाराज बेटी की गोली मार कर हत्या कर शव को यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फेंकने वाले दिल्ली के दंपति को 4 साल बाद मथुरा के एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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18 नवंबर 2022 को मथुरा के थाना राया इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर कृषि अनुसंधान केंद्र के निकट एक लाल रंग के टोली बैग में 21 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ था. शव के हाथ पैर और शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए थे. 

मथुरा पुलिस द्वारा इस मामले में की गई गहन छानबीन के बाद 21 नवंबर को मृतिका की पहचान 21 वर्षीय आयुषी यादव के रूप में हुई थी. पुलिस ने इस मामले में आयुषी के पिता नितेश यादव और मां बृजबाला को गिरफ्तार किया था. 

पुलिस द्वारा की गई छानबीन में यह तथ्य सामने आया कि भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी आयुषी ने 13 अक्टूबर 2022 को अपने प्रेमी छत्रपाल गुर्जर से दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था.

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इस प्रेम विवाह से नाराज माता-पिता द्वारा आयुषी की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद शव को ट्रॉली बैग में रखकर मथुरा के राया इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे फेंक दिया था. 

कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नितेश यादव और उनकी पत्नी बृजबाला को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 13 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं पूरे मामले में नौ लोगों की गवाही के बाद यह सुनाई गई है.

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