BMW हिट एंड रन केस: आरोपी मिहिर शाह ने हाईकोर्ट में दायर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, तत्काल रिहाई की मांग

24 साल के आरोपी मिहिर शाह ने 7 जुलाई को मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा की मौत हो गई थी और उसका पति प्रदीप घायल हो गया था. इस घटना के बाद आरोपी मिहिर को 9 जुलाई के दिन गिरफ्तार किया गया था.

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आरोपी मिहिर ने हाई कोर्ट से उसे तत्काल रिहा करने की मांग की है आरोपी मिहिर ने हाई कोर्ट से उसे तत्काल रिहा करने की मांग की है

aajtak.in

  • मुंबई,
  • 19 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 6:16 PM IST

BMW Hit and Run Case: बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है. उसने तत्काल रिहाई की मांग की है.

24 साल के आरोपी मिहिर शाह ने 7 जुलाई को मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी और उसका पति प्रदीप घायल हो गया था. इस घटना के बाद आरोपी मिहिर को 9 जुलाई के दिन गिरफ्तार किया गया था.

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पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में दायर अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में शाह ने दावा किया था कि उसकी हिरासत अवैध है और उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए. अब जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ बुधवार को उसकी याचिका पर सुनवाई कर सकती है.

मिहिर शाह पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद वह बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर तेजी से भाग गया था, जबकि महिला कार के बोनट पर ही रही और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कार के पहियों में उलझी रही थी.

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से भागे मिहिर शाह ने उस समय शराब पी रखी थी. शाह, उसके पिता राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. राजेश शाह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता हैं.

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पीटीआई के मुताबिक, इस चर्चित मामले में राजेश शाह को जमानत मिल गई है, जबकि मिहिर शाह और ड्राइवर बिदावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
 

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