बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शहजीन बनीं पक्षकार, कार्यवाही में हस्तक्षेप की मिली इजाजत

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी को उनके हत्या मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है. 66 वर्षीय एनसीपी नेता को 12 अक्टूबर, 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मार दी थी.

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बाबा सिद्दीकी (फाइल फोटो) बाबा सिद्दीकी (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • मुंबई,
  • 19 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 9:43 PM IST

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी को उनके हत्या मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है. 66 वर्षीय एनसीपी नेता को 12 अक्टूबर, 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मार दी थी.

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शहजीन सिद्दीकी ने पिछले महीने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें "अपूरणीय क्षति" हुई है. अदालत के सामने सच्चे और सही तथ्य पेश करने की आवश्यकता पर बल दिया. विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) न्यायाधीश बी.डी. शेल्के ने उनकी याचिका को अनुमति दे दी है.

इस फैसले के साथ शहजीन सिद्दीकी को आधिकारिक तौर पर इस मामले में पक्षकार बनाया गया है. वह अभियोजन पक्ष की सहायता करेंगी. उनके वकीलों के अनुसार, कानूनी कार्यवाही में यह एक महत्वपूर्ण विकास है. इस मामले में शहजीन सिद्दीकी के अधिवक्ता प्रदीप घरात और त्रिवणकुमार करनानी के माध्यम से आवेदन दायर किया गया था.

इस आवेदन में कहा गया है, "शहर के सबसे समृद्ध और व्यस्त इलाकों में से एक में किए गए दुस्साहसिक हमले ने मृतक के परिवार के लिए दुख और आक्रोश का एक निशान छोड़ दिया है." आवेदन में कहा गया है कि लोगों की सेवा करते हुए एक समर्पित नेता का जीवन समाप्त हो गया. मृतक की पत्नी के रूप में उसे एक अपूरणीय क्षति हुई है.''

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इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने में अदालत की सहायता करने के लिए उसके लिए सही और सही तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस याचिका में कई प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिन पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है. पुलिस ने 26 गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. 

इस मामले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और दो अन्य इस मामले में वांछित आरोपी हैं. सभी आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया है. वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. पुलिस इस मामले की जांच के साथ वांछित आरोपियों की तलाश कर रही है.

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