अक्टूबर महीने का आज आखिरी दिन है और कल से नवंबर का महीना कई बड़े बदलावों (Rule Change From 1st November) के साथ दस्तक देगा, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिलेगा. एक ओर जहां पहली तारीख से घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम बदल (LPG Cylinder Price Change) सकते हैं. तो वहीं जीएसटी (GST) रूल चेंज से लेकर हाइवे पर टोल पास के रिचार्ज तक को लेकर नियम लागू हो रहा है.
पहला बदलाव: LPG सिलेंडर के बदलेंगे दाम
हर महीने की तरह कल 1 नवंबर 2026 को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन (LPG Cylinder Price Change) करेंगी और नए एलपीजी रेट्स जारी करेंगी. इससे पहले पिछले अक्टूबर महीने के पहले दिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 62.50 रुपये तक इजाफा किया था. हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम यथावत हैं. ऐसे में 1 नवंबर को भी दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है. न सिर्फ LPG, बल्कि हवाई ईंधन यानी ATF के रेट भी बदल सकते हैं.
दूसरा बदलाव: 1500 रुपये का सालाना टोल पास
केंद्र सरकार Toll Pass Rule Change करने जा रही है. इसके तहत एक नवंबर से टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए एक नए टोल पास का ऐलान किया गया है. ये एक ऐनुअल पास 1500 रुपये का होगा. दरअसल, टोल प्लाजा के 20KM की रेंज में रहने वाले प्राइवेट व्हीकल ओनर इस पास का फायदा उठा सकते हैं.
इसके अलावा ट्रैफिक से जुड़े और भी बदलाव हो रहे हैं. इनमें दिल्ली में 1 नवंबर से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पुराने नॉन-BS6 व्हीकल्स की एंट्री रोक दी जाएगी, जो विंटर एक्शन प्लान के तबत 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी. वहीं दूसरी ओर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर अब सभी वाहन नहीं चल पाएंगे. महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने इस रास्ते पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक का फैसला किया है और ये New Highway Rule 1 नवंबर से लागू हो रहा है.
तीसरा बदलाव: यहां शराब खरीदने पर पेमेंट का नियम
अगला बदलाव शराब के शौकीनों से जुड़ा हुआ है. दरअसल, 1 नवंबर से तमिलनाडु में शराब पेमेंट का नियम बदलने (Liquor Payment Rule Change) जा रहा है. तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 1000 रुपये से महंगी शराब की बोतल की रिटेल बिक्री के लिए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है. यानी आप शराब खरीदने दुकान पर जाते हैं और एक हजार रुपये से ज्यादा की शराब लेते हैं, तो फिर कैश नहीं लिया जाएगा.
चौथा बदलाव: GST से जुड़ा नियम
1 नवंबर से तीसरा बदलाव GST से जुड़ा हुआ है. GST Rule Change की बात करें, तो इससे कारोबारियों और छोटे व्यापारियों को राहत मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैक्स रिफंड में देरी कम करने और कारोबारियों पर डॉक्युमेंटेशन का बोझ कम करने की तैयारी में कुछ मामलों में रिफंड ऑटोमैटिक अप्रूवल की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा सालाना 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए नई रिटर्न व्यवस्था की जाएगी, जो ग्राहकों को सीधे सामान या सर्विसेस देते हैं.
पांचवां बदलाव: SIM Card रूल चेंज
1st November Rule Change की लिस्ट में पांचवां बदलाव मोबाइल यूजर्स से जुड़ा हुआ है. केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब 1 नवंबर से नया नियम लागू होने जा रहा है. दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से जारी ऑर्डर पर नजर डालें, तो सभी मोबाइल यूजर्स को कॉलर का नाम दिखाना जरूरी होगा. दरअसल, कई बार अनजान नंबर से आने वाले कॉलर का नाम पता करने के लिए बहुत से लोग ट्रू कॉलर जैसे मोबाइल ऐप करते थे. ऐसे में DoT ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को दिशा-निर्देश दिए हैं कि कॉलिंग नेम प्रजेंटेशन (CNAP) को 1 नवंबर 2026 से लागू करें.
आजतक बिजनेस डेस्क