Rule Change: LPG, आधार कार्ड से GST तक... आज से लागू हो रहे ये 7 बड़े नियम, आपके मंथली बजट पर होगा असर

1 नवंबर से कई वित्तीय नियमों में बदलाव हो रहा है. एलपीजी सिलेंडर प्राइस से लेकर आधार कार्ड और जीएसटी दरों में भी बदलाव लागू होगा. आइए जानते हैं आज से क्‍या-क्‍या बदल रहा है.

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आज से देशभर में लागू हो रहे ये 7 बदलाव. (Photo: AI) आज से देशभर में लागू हो रहे ये 7 बदलाव. (Photo: AI)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 01 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 10:44 AM IST

हर महीने की तरह नवंबर में कई वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आपके मंथली खर्च को प्रभावित करेंगे. नवंबर महीने के दौरान LPG से लेकर आधार तक के नियम बदल रहे हैं. इसके अलावा, नए जीएसटी स्लैब और कार्ड शुल्क तक... नवंबर से लागू हो रहे हैं. आइए जानते हैं 1 नवंबर से क्‍या बदल रहा है और आपकी जेब कैसे प्रभावित होने वाली है. 

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LPG हुआ सस्‍ता
IOCL की वेबसाइट के मुताबिक, आज से 19 किलो वाले एलपीजी सलेंडर के दाम में बदलाव हुआ है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम 5 रुपये कम हुए हैं. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दिल्‍ली में 1590.50 रुपये हो चुकी है. हालांकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. आखिरी बार यह बदलाव अप्रैल में किया गया था.

आधार अपडेट रिवाइज्‍ड चार्ज 
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाला 125 रुपये का शुल्क माफ कर दिया है. यह चार्ज 1 साल तक माफ किया जाएगा. वहीं वयस्‍कों के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या मोबाइल नंबर जैसी डिटेल अपडेट करने की कॉस्‍ट 75 रुपये है, जबकि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्‍कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट की लागत 125 रुपये होगी. इसके अलावा, अब आप बिना कोई सहायक दस्तावेज जमा किए भी अपना आधार पता, जन्मतिथि या नाम ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. यह नियम आज से लागू हो चुका है.

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बैंक नॉमिननेशन का नया नियम
1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को एक खाते, लॉकर या सुरक्षित चीजों के लिए अधिकतम चार लोगों को नामांकित करने की अनुमति देंगे. इस नए नियम का लक्ष्‍य इमरजेंसी में परिवारों के लिए धनराशि तक पहुंच को आसान बनाना और स्वामित्व संबंधी विवादों से बचना है. ग्राहकों के लिए नामांकित व्यक्ति जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है.

नए जीएसटी स्लैब लागू
1 नवंबर से सरकार ने कुछ वस्तुओं के लिए विशेष दर के साथ नई दो-स्लैब जीएसटी सिस्‍टम लागू किया है. पहले 4 जीएसटी स्‍लैब 5%, 12%, 18% और 28% था, लेकिन अब 12% और 28% की स्लैब को हटा दिया गया है. लग्‍जरी और हानिकारक वस्‍तुओं पर 40 फीसदी जीएसटी लागू किया गया है. इस कदम का उद्देश्य भारत के इनडायरेक्‍ट टैक्‍स इंफ्रा को सरल बनाना है.

NPS से UPS की डेडलाइन बढ़ी
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) में शिफ्ट होने के इच्छुक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है. विस्तार से कर्मचारियों को समीक्षा करने और बदलाव करने के लिए और अधिक समय दिया गया है.

पेंशनर्स द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट देना 
सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा. यह उनकी बैंक ब्रांच में या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. समय सीमा चुकने से पेंशन पेमेंट में देरी हो सकती है.

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SBI कार्ड होल्‍डर्स के लिए नए चार्ज
1 नवंबर से SBI कार्ड यूजर्स को मोबिक्विक और क्रेड जैसे थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा-संबंधी भुगतान पर 1% शुल्क का सामना करना पड़ेगा. इसके अतिरिक्त, एसबीआई कार्ड का उपयोग करके डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक राशि डालने पर भी 1% शुल्क लगेगा. 

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