नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर आज भी आम लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. विशेषकर समय से पहले फंड की निकासी को लेकर लोग परेशान दिखते हैं. नौकरीपेशा लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले NPS खाते से पूरा पैसा निकाला जा सकता है?
आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत धारा 80CCD के मिलने वाले 50,000 रुपये के अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट के लिए NPS में निवेश करते आ रहे थे. यही वजह थी कि साल 2025 तक इस सरकारी स्कीम में लोगों ने तेजी से पैसे लगाए. (Phoot: ITG)
हालांकि, जब से सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया है, तब से एक बड़ा वर्ग ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट हो गया है. चूंकि नई व्यवस्था में NPS निवेश पर अलग से कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, इसलिए कई लोगों ने इसमें अपना योगदान बंद कर दिया है और अब वे जमा राशि को निकालना चाहते हैं. लेकिन निकासी के सही नियमों की जानकारी न होने के कारण लोग परेशान हैं.
समय से पहले खाता बंद करने पर क्या है नियम?
NPS को मूल रूप से एक लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट टूल माना जाता है, जिसमें रकम 60 साल की उम्र तक लॉक रहती है. इस वजह से कई लोग इमरजेंसी में पैसा फंसने के डर से इसमें निवेश करने से बचते हैं. लेकिन आपको बता दें कि आप 60 साल की उम्र से पहले भी अपना खाता बंद कर सकते हैं, जिसे 'प्री-मैच्योर एग्जिट' कहा जाता है. (Photo: ITG)
2.5 लाख रुपये तक का कुल फंड
पेंशन रेगुलेटर PFRDA के नियमों के मुताबिक, समय से पहले पूरा (100%) फंड निकालने की स्थिति सिर्फ दो शर्तों पर निर्भर करती है. अगर प्री-मैच्योर एग्जिट के वक्त आपके खाते की कुल जमा राशि ब्याज सहित 2,50,000 रुपये या उससे कम है, तो आप पूरी रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं. इसके लिए कोई भी पेंशन प्लान खरीदना जरूरी नहीं है. (Photo: Getty)
2.5 लाख रुपये से अधिक का फंड
अगर आपका कुल फंड 2.5 लाख रुपये से एक रुपया भी ज्यादा है, तो आप पूरी रकम कैश नहीं निकाल पाएंगे. ऐसे में नियम के तहत आपको कुल फंड का कम से कम 80% हिस्सा एन्युटी में डालना होगा, जिससे आपको मासिक पेंशन मिलेगी, बाकी बचा हुआ अधिकतम 20% हिस्सा ही आप एकमुश्त निकाल सकते हैं. (Photo: Getty)
5 लाख रुपये वाले नियम का भ्रम दूर करें
अक्सर लोग प्री-मैच्योर एग्जिट के मामले में 5 लाख रुपये की लिमिट को सही मान बैठते हैं, जो कि गलत है. दरअसल, 5 लाख रुपये तक का पूरा फंड एकसाथ निकालने की छूट केवल तब मिलती है जब निवेशक की उम्र 60 साल हो जाती है (यानी नॉर्मल मैच्योरिटी पर). समय से पहले खाता बंद करने पर यह लिमिट केवल 2.5 लाख रुपये ही तय की गई है. (Photo: Getty)
क्लेम करने का तरीका और समय
आज के समय में NPS से फंड निकासी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पेपरलेस और बेहद आसान हो चुकी है. आप केवल अपने पहचान संबंधी जरूरी दस्तावेजों (जैसे आधार आधारित वेरिफिकेशन) के जरिए महज 5 मिनट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा होने के बाद आमतौर पर 2 से 3 वर्किंग डेज (कार्यदिवस) के भीतर पूरा पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है. (Photo: Getty)
ऑनलाइन आवेदन के तरीके-
- अपने CRA (Protean) के पोर्टल या ऐप पर PRAN और पासवर्ड से लॉग-इन करें.
- अगर पोर्टल पर ओपन करते हैं तो Manage Your Withdrawal पर क्लिक कर Exit from NPS पर जाकर Initiate Request को चुनें।
- ड्रॉपडाउन से 'Premature Exit' के विकल्प को सेलेक्ट करें.
इसके बाद ध्यान से डिटेल भरें. आवश्यक दस्तावेज के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल्ड चेक या पासबुक स्कैन करके अपलोड करें. आखिर में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP या Aadhaar e-Sign के जरिए आवेदन को वेरिफाई करके सबमिट कर दें.