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LPG Rule Update: बंद हो जाएगा आपका गैस कनेक्‍शन, 30 दिन में करना होगा ये काम

आजतक बिजनेस डेस्क
  • नई दिल्‍ली,
  • 26 जून 2026,
  • अपडेटेड 3:26 PM IST
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मिडिल ईस्‍ट में जंग के कारण भारत में गैस को लेकर समस्‍या पैदा हुई है, जिस कारण सरकार ने समय-समय पर नियमों में बदलाव किया है. पिछले तीन महीनों में एलपीजी के लिए कई नए नियमों का ऐलान हुआ है. इनमें से कुछ एलपीजी रिफिल के लिए 25 दिन और 45 दिन की बुकिंग टाइम है. इसके अलावा, पीएनजी स्विच के लिए 90 दिन का समय वाले नियम का भी ऐलान हुआ है. 

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इन नियमों का उद्देश्य एलपीजी पर निर्भरता कम करना, आपूर्ति की कमी को दूर करना और कालाबाजारी से निपटना है. साथ ही सरकार ने 'एक घर, एक गैस कनेक्‍शन' पर जोर दिया है. अब इसी के तहत एक नया नियम सामने आया है, जिसे 25 मई को सरकार ने नोटिफाई किया है.

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इस नियम के तहत PNG कनेक्शन लेने वाले परिवारों को अब 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. इस नियम के तहत सरकार भारतीय घरेलू कंज्‍यूमर्स को अपने एलपीजी कनेक्‍शन को खत्‍म करने के लिए 30 दिन का समय देती है. 

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यह नया नियम सभी गैस कंपनियों के उपभोक्‍ताओं पर लागू होती है. चाहे वे इंडेन गैस, एचपी गैस या भारत गैस के कस्‍टमर्स हों. अगर आपको 23 जून, 2026 को PNG कनेक्शन मिल जाता है, तो आपके पास अपने LPG कनेक्शन को हटाने के लिए ठीक 30 दिन यानी 23 जुलाई, 2026 का ही वक्‍त होगा. अगर एलपीजी को सरेंडर नहीं किया जाता है, तो गैस की सप्‍लाई रुक सकती है. 

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सरकार का मानना ​​है कि इस बदलाव से एलपीजी की आपूर्ति को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की ओर ले जाने में मदद मिलेगी, जहां परिवार अभी भी खाना पकाने के लिए सिलेंडरों पर काफी हद तक निर्भर हैं. अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस उपाय से सब्सिडी के दुरुपयोग को कम करने में मदद मिलेगी और यह तय होगा कि एलपीजी का लाभ उन परिवारों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है. 
 

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अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करने वाले ग्राहक एक ट्रांसफर वाउचर पा कर सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में एलपीजी कनेक्शन को बहाल करने के लिए किया जा सकता है.  इस नियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दोबारा नया एलपीजी कनेक्शन पाने की पूरी प्रक्रिया से गुजरने से रोकना है. 
 

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