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लॉकडाउन में लीजिए मोदी सरकार की ये 3 स्कीम, जीवनभर नहीं रहेगी टेंशन

aajtak.in
  • 09 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 8:43 PM IST
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लॉकडाउन की वजह से आम लोगों का ​जनजीवन ठप पड़ा है. इस दौरान आप घर में रहकर सुरक्षित भविष्य के बारे में सोच सकते हैं. इसके लिए आज हम आपको 3 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं. मोदी सरकार की इन योजनाओं में आप निवेश कर आजीवन टेंशन फ्री रह सकते हैं.

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अटल पेंशन योजना


सुरक्षित भविष्य के लिए आप मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) का हिस्‍सा बन सकते हैं. इस स्‍कीम में अभी से मामूली निवेश कर आप बुढ़ापे के लिए एक निश्चित पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं. निवेश के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी है.

इस उम्र में निवेश की शुरुआती रकम 42 रुपये है. इस योजना के फायदे ये हैं कि 60 साल की उम्र होने के बाद आपको आजीवन एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी. अगर आपकी मृत्‍यु हो जाती है तो आपके सहयोगी को आजीवन पेंशन मिलेगी.

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सहयोगी की मृत्‍यु के बाद जमा राशि आपके नॉमिनी को लौटा दी जाएगी. आसान भाषा में समझें तो आपके निवेश का पैसा नहीं डूबेगा. वहीं पेंशन की शुरुआत 60 साल की उम्र के बाद होती है. मतलब यह कि आपको 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद ही स्‍कीम के तहत पेंशन की राशि मिलेगी.

अटल पेंशन स्‍कीम के तहत आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलेगी.  डिटेल जानने के लिए आप http://www.dif.mp.gov.in/FI_Plan_MP/APY/APYSchemeHindi.pdf लिंक पर विजिट कर सकते हैं.

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क्‍या है जीवन ज्योति बीमा योजना

मई 2015 में शुरू प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सरकार का एक टर्म इंश्‍योरेंस प्लान है. टर्म प्लान का मतलब यह होता है कि पॉलिसीधारक की मौत होने पर ही बीमा कंपनी इंश्योरेंस की रकम का भुगतान करती है.


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अगर पॉलिसीधारक जीवन ज्योति बीमा योजना का समय पूरा होने के बाद भी ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता. यह योजना 18 -50 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता  है. इस पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है. इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है.


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क्‍या है सुरक्षा बीमा योजना

सुरक्षा बीमा योजना में सालाना सिर्फ 12 रुपये कटते हैं.  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उन्‍हें ही मिलेगा जिनकी 18-70 साल तक की उम्र है.

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बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने की स्थिति में 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को दी जाती है.

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इन दोनों स्‍कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए https://jansuraksha.gov.in/ पर पढ़ सकते हैं. इसके अलावा  टोल फ्री - 1800-180-1111 / 1800-110-001 नंबर पर भी जानकारी ली जा सकती है.

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