मुंगेर में ASI हत्याकांड में सभी आरोपियों को उम्रकैद, पीट-पीटकर हुई थी हत्या

मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड में 7 सितंबर को सभी आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपियों ने 14 मार्च 2025 को विवाद सुलझाने के दौरान संतोष सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने 25 अगस्त को सभी को दोषी ठहराया था.

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मुंगेर में ASI संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी ठहराया.(File Photo) मुंगेर में ASI संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी ठहराया.(File Photo)

गोविंद कुमार

  • पटना,
  • 07 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 7:37 PM IST

मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड में फैसला 7 सितंबर, सोमवार को सुनाया गया. इस मामले में न्यायालय ने सभी आठ आरोपियों को दोषी ठहराया था. सभी आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

14 मार्च 2025 को होली के दिन मुफस्सिल थाना में पदस्थापित एएसआई संतोष सिंह की विवाद सुलझाने के दौरान आरोपियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. मुंगेर न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थी कुमारी मनीषा की कोर्ट ने 25 अगस्त को सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया था.

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रणवीर कुमार, रंजीत कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार, विकास कुमार, रेखा देवी, सरिता देवी और मौसम कुमारी को सजा सुनाई गई. दोषी करार होने के बाद भी आरोपियों ने पुलिस पर हमला किया था और कैदी वाहन के शीशे तोड़े थे.

दोषी करार दिया गया था

मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर स्थित एलआईसी कार्यालय के सामने 14 मार्च 2025 को दो पक्षों के बीच हुए विवाद में डायल-112 के पुलिस पदाधिकारी एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अदालत ने आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. एडीजे चतुर्थ कुमारी मनीषा की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सभी आठ अभियुक्तों को दोषी पाया था.

घटना के दिन दोपहर करीब 2:05 बजे दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की सूचना पर एएसआई संतोष कुमार सिंह सिपाही दीपक कुमार के साथ मौके पर पहुंचे थे और दोनों ने मामला शांत कराया था.

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