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UP: दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या... अब कोर्ट ने पति और उसके परिवार को सुनाई उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शादी के एक महीने बाद ही एक विवाहिता को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया गया था. जिससे उसकी मौत हो गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक स्थानीय अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके परिवार के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को एक न्यूज एजेंसी को दी. अभियोजन पक्ष के अनुसार बलिया जिले के सोनपुर गांव में 24 दिसंबर, 2022 को दहेज के लिए सीता देवी (25) नामक एक विवाहिता को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी.

घटना के बाद उसके पति गणेश कुमार गुप्ता, सास मंदोदरी देवी, ननद चंपा देवी और रेखा देवी और देवर अमर नाथ गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या की सजा), 498 ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) व दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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दोषियों पर लगाया गया 8-8 रुपये का जुर्माना

जांच के बाद पुलिस ने सभी पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. देवी की शादी 30 नवंबर 2022 को गणेश से हुई थी. पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व प्रत्येक पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया. 

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इस फैसले पर मृतक सीता देवी के परिजनों ने कोर्ट का आभार जताया है. हालांकि, परिजनों का यह जरूर कहना है कि फैसला और जल्द आ जाना चाहिए था. 

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