माफिया अतीक अहमद के करीबी वकील विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाइकोर्ट ने वकील विजय मिश्रा की पैरोल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है. जेल में बंद विजय ने अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से मांग की थी. विजय मिश्रा ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से 20 दिनों के लिए अल्पकालिक जमानत मांगी थी.
विजय की वकील मंजू सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि विजय मिश्रा को अपनी मां के अंतिम संस्कार और तेहरवीं में शामिल होने के लिए 20 दिनों के लिए अल्पकालिक जमानत दी जाए. मगर रविवार देर रात इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए विजय मिश्रा की अपील को खारिज कर दिया.
आपको बता दें कि प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वकील विजय मिश्रा आरोपी है. वह इस समय इटावा जेल में बंद है. कोर्ट में बहस के दौरान शासकीय अधिवक्ता आशुतोष संड ने कोर्ट को बताया कि विजय की माता जी का अंतिम संस्कार उनके परिजनों द्वारा किया जा चुका है. जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल बेंच ने विजय की अपील को खारिज किया.
दरअसल, विजय मिश्रा की मां का निधन 10 मई को हो गया था. इसके बाद अगले दिन 11 मई रविवार को विजय के बड़े भाई और अन्य रिश्तेदारों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया. शासकीय वकील ने इसकी जानकारी कोर्ट को दी, जिसके बाद कोर्ट ने विजय की अर्जी को खारिज कर दिया. मामले में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है.