scorecardresearch
 

पूर्व सांसद अतुल राय पर लखनऊ में ही चलेगा मामला, HC ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से पूर्व सांसद अतुल राय को झटका मिला है. कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लखनऊ में मुकदमा चलाने का विरोध किया था.

Advertisement
X
पूर्व सांसद अतुल राय की याचिका खारिज
पूर्व सांसद अतुल राय की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व सांसद अतुल राय को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट की तरफ से उनकी याचिका खारिज कर दी गई है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लखनऊ में मुकदमा चलाने का विरोध किया था.

यह भी पढ़ें: यूपीः घोसी के बसपा सांसद अतुल राय को बड़ी राहत, रेप के मामले में MP-MLA कोर्ट से बरी

इस मामले में अतुल राय और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट पर रेप पीड़िता और उसके एक साथी को आत्महत्या के लिए उकसाया था. जिसके बाद पीड़िता और उसके साथी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

यह भी पढ़ें: पेशी के लिए पहुंचे MP अतुल राय कोर्ट के बाहर बेहोश होकर गिरे

अतुल राय की तरफ से दी गई दलील में कहा गया था कि जब यह घटना हुई, तब वह वाराणसी जेल में थे. ऐसे में दिल्ली में हुई आत्महत्या की घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए मुकदमा लखनऊ में नहीं चल सकता. लेकिन सरकार की तरफ से यह बहस की गई कि अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ में सोशल मीडिया में पीड़िता के खिलाफ गलत पोस्ट किया था, जिससे क्षुब्ध होकर पीड़िता और उसके साथी ने आत्महत्या कर ली थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement