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सेबी

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SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) भारत का पूंजी बाजार नियामक (रेगुलेटर) है. इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी, जबकि 1992 में इसे वैधानिक (Statutory) दर्जा मिला. SEBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह भारत में शेयर बाजार तथा प्रतिभूति बाजार से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी करता है.

SEBI का पूरा नाम Securities and Exchange Board of India है. यह संस्था निवेशकों, स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंड कंपनियों, ब्रोकरों और अन्य बाजार सहभागियों के लिए नियम और दिशा-निर्देश तय करती है. इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना और बाजार व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है.

भारत में जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए IPO (Initial Public Offering) लाती है, तो उससे जुड़े कई नियम और प्रक्रियाएं SEBI के दायरे में आती हैं. इसके अलावा म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड (AIF), क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, डिपॉजिटरी और स्टॉक ब्रोकर भी SEBI के नियमन के तहत काम करते हैं.

SEBI का संचालन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष (Chairperson), भारत सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रतिनिधि और अन्य सदस्य शामिल होते हैं. यह संस्था समय-समय पर बाजार से जुड़े नियमों में बदलाव करती है और नई गाइडलाइंस जारी करती है.

भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, जैसे National Stock Exchange (NSE) और Bombay Stock Exchange (BSE), SEBI के नियामकीय ढांचे के अंतर्गत काम करते हैं.

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