प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) कर्नाटक के हसन निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं. वह भारत में संसद के तीसरे सबसे कम उम्र के सदस्य भी हैं. प्रज्वल को 27 नवंबर 2019 को जनता दल (सेक्युलर) (JD(S)) का राज्य महासचिव नियुक्त किया गया. उन्होंने जद(एस) पार्टी में 8 से अधिक वर्षों तक काम किया. प्रज्वल भारत के पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक के विधायक और पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी उनके चाचा हैं.
2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 29 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज किए गए थे. ये एफआईआर उनकी कुक की शिकायत पर दर्ज की गई. कुक का दावा है कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है (Prajwal Revanna Scandal).
5 अगस्त 1990 को जन्मे प्रज्वल ने 2014 में बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक की. 2014 में, प्रज्वल ने आम चुनाव में अपने दादा एचडी देवेगौड़ा की सहायता करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कर रहे मास्टर डिग्री कोर्स को बीच में छोड़ कर भारत लौट आए.
कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें निचली अदालत के आदेश के निलंबन और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी.
पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उम्रकैद के फैसले को चुनौती दी है. उन्होंने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए देर से दर्ज FIR, सबूतों में खामियां और फॉरेंसिक रिपोर्ट में विरोधाभास का हवाला दिया. रेवन्ना ने दोषसिद्धि रद्द करने की मांग की है.
रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जेल में काम मिल गया है.
प्रज्वल रेवन्ना, जिन्हें घरेलू सहायिका से दो बार बलात्कार के आरोप में उम्रकैद और 11 लाख रुपये जुर्माना हुआ है, को बेंगलुरु जेल में लाइब्रेरी क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया है. अब उन्हें महीने में कम से कम 12 दिन क्लर्क के तौर पर काम करना होगा.
कर्नाटक के पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रज्वल के खिलाफ मामला 28 अप्रैल 2024 को दर्ज हुआ. शिकायतकर्ता उनकी 47 साल की पूर्व नौकरानी थी. उसने बताया कि एक नहीं, बल्कि दो बार प्रज्वल ने उसके साथ ज़बरदस्ती की. यही नहीं, उसने हिम्मत करके घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था.
Prajwal Revanna in Jail: कैदी नंबर 15528. जी हां, कभी कर्नाटक की सियासत में सितारे सरीखे रहे प्रज्वल रेवन्ना की नई पहचान अब यही है. घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उन्हें परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया.
सेक्स स्कैंडल केस में उम्रक़ैद की सजा मिलने के बाद जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने जेल में अपनी पहली रात बिताई. जेल सूत्रों के मुताबिक, वो बेहद परेशान और भावुक दिखे. कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे गए
कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल की जांच में एसआईटी ने एक ऐसी फॉरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसे भारत में पहली बार आजमाया गया. इस हाई-प्रोफाइल केस में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की पहचान एक दोषी के रूप में 'जेनिटल फीचर मैपिंग' से की गई.
Prajwal Revanna Sex Scandal Case: कर्नाटक की राजनीति को हिला देने वाला सेक्स स्कैंडल आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुका है. हासन से पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने घरेलू सहायिका से बलात्कार का दोषी मानते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Prajwal Revanna Rape Scandal: कर्नाटक की राजनीति को झकझोर देने वाले सेक्स स्कैंडल में आखिरकार अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया. इस मामले में हासन से पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा मिली है.
पूर्व सांसद को कोर्ट ने बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के गंभीर मामले में 1 अगस्त को दोषी करार दिया था. अब कोर्ट ने दो मामलों में आजीवन कारावास के साथ अन्य मामलों में कुल मिलाकर 11 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है. यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी. सजा आज से प्रभावी हो गई है.
पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर रेप के आरोप लगे. ये इल्जाम कई महिलाओं ने लगाए थे. उसके वीडियो क्लिप्स लीक हो गए थे. सोशल मीडिया पर सनसनी फैली और फिर उसके खिलाफ दर्ज हुए एक बाद एक तीन मामले.
हासन के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है. कोर्ट कल सजा का ऐलान करेगी. इस मामले में पीड़िता की साड़ी और वीडियो रेवन्ना के खिलाफ पुख्ता सबूत साबित हुए.
अप्रैल 2024 में कर्नाटक की एक महिला ने हासन पुलिस स्टेशन में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. प्रज्वल वही शख्स है जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना का बेटा है. जो एक बड़े सेक्स स्कैंडल का दोषी करार दिया गया है. क्या है प्रज्वल रेवन्ना की पूरी कहानी? जानने के लिए देखें Parvez Sagar के साथ 'क्राइम कथा'.
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में साड़ी को कोर्ट में पेश किया गया. आरोप है कि पूर्व सांसद ने घरेलू सहायिका के साथ एक नहीं बल्कि दो बार बलात्कार किया. पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसके पास वह साड़ी भी मौजूद थी, जिसे उसने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था.
विशेष अदालत ने उन तकनीकी मुद्दों को लेकर कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, जो कथित सेक्स वीडियो को आरोपी प्रज्वल के मोबाइल से उसके ड्राइवर कार्तिक के मोबाइल में ट्रांसफर करते समय सामने आए थे. मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अदालत को इस संबंध में विस्तृत जानकारी सौंप दी है.
पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी प्रज्वल ने उसके साथ अलग-अलग जगहों पर रेप किया, जिसमें होलेनरसीपुरा, बेंगलुरु और होलेनरसीपुरा में गन्निकाडा फार्महाउस शामिल हैं. चार्जशीट में कहा गया है कि पीड़िता शुरू में चुप रही, क्योंकि रेवन्ना ने कथित तौर पर वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें जारी करने की धमकी दी. पीड़िता ने अंततः नौकरी छोड़ दी, लेकिन तब तक चुप रही जब तक कि हमले के अश्लील दृश्य सार्वजनिक नहीं हो गए.
कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले बेंगलुरु हाईकोर्ट ने भी उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था.
एमएलसी सूरज रेवन्ना के खिलाफ अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न मामले में एक और एफआईआर दर्ज होने के कारण वे अभी भी सलाखों के पीछे रहेंगे. जिस मामले में सूरज को जमानत मिली है, वह एक पीड़ित महिला ने होलनरसिपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था.
कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में कोर्ट ने बुधवार को जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो कई मामलों में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं. एडिशनल सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के जज ने सोमवार को उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कर्नाटक के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है. एक महिला के यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में ये केस किया गया है.