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प्रज्वल रेवन्ना को हाई कोर्ट से झटका, रेप केस में जमानत याचिका हुई खारिज

कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें निचली अदालत के आदेश के निलंबन और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी.

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निचली अदालत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंचा थे प्रज्वल रेवन्ना (File Photo: ITG)
निचली अदालत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंचा थे प्रज्वल रेवन्ना (File Photo: ITG)

कर्नाटक हाई कोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को झटका लगा है. कोर्ट ने आज यानी बुधवार को प्रज्वल रेवन्ना की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी. इससे पहले, सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्रज्वल रेवन्ना की ओर से बहस की थी.

लूथरा ने जस्टिस के.एस. मुदगल और टी. वेंकटेश नाइक की बेंच के समक्ष उम्रकैद के आदेश को चुनौती दी थी. बेंच ने आज आगे की सुनवाई के लिए इस मामले को लिया था.

आज की सुनवाई के दौरान बेंच ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना, जिसका नेतृत्व रविवर्मा कुमार ने किया. प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से पिछली सुनवाई में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने अपील की थी. याचिका में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी.

कानूनी लड़ाई में एक और झटका...

हाई कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिए जाने के बाद, प्रज्वल रेवन्ना को अपनी जारी कानूनी लड़ाई में एक और बड़ा झटका लगा है. यह फैसला उन पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया को दर्शाता है.

पिछले महीने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराने वाली एक स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ चार यौन शोषण और रेप केस में से एक में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी और जुर्माना भी लगाया था.

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यह भी पढ़ें: रेप की सजा काट रहे प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला ये काम, 522 रुपये होगी दिहाड़ी

MPs/MLAs के लिए स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट ने उन पर कुल ₹11.50 लाख का जुर्माना लगाया था और कहा था कि इस जुर्माने की रकम में से ₹11.25 लाख पीड़ित को दिए जाएंगे. 

प्रज्वल रेवन्ना, पिछले साल मई में जर्मनी से लौटने के बाद गिरफ्तार किए गए थे. कई वजहों से फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें उनका दावा है कि पीड़िता की गवाही में विरोधाभास है और प्रॉसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए सबूतों में भी अंतर है.

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