मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) एक बिजनेसमेन है. वह गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का मालिक था, जो भारत की एक प्रमुख ज्वेलरी कंपनी मानी जाती थी. लेकिन मेहुल चोकसी का नाम 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में आने के बाद विवादों में घिर गया. इस घोटाले ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को झकझोर कर रख दिया था.
2018 में भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ने खुलासा किया कि उसके कुछ अधिकारियों ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों को अवैध रूप से लगभग ₹13,000 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) जारी किए थे. इन LoUs के माध्यम से उन्होंने विदेशों से लोन लिया, जिसे वापस नहीं चुकाया गया.
मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर आरोप है कि दोनों ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से यह सारा फर्जीवाड़ा किया.
घोटाले का पर्दाफाश होने से पहले ही मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गया. वह एंटीगुआ और बारबुडा चला गया, जहां उसने 2017 में ही नागरिकता ले ली थी. भारत सरकार ने उसकी प्रत्यर्पण (Extradition) की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उसकी नई नागरिकता के कारण यह कानूनी प्रक्रिया जटिल हो गई.
2021 में चोकसी को डोमिनिका में हिरासत में लिया गया, जब वह रहस्यमयी परिस्थितियों में वहां पहुंचा था. भारत ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे भारत लाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया. भारत की जांच एजेंसियां जैसे कि CBI और ED मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के केस चला रही है.।
उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender) घोषित किया जा चुका है.
भारत सरकार लगातार उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रयासरत है.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की कार्यवाही रोकने की याचिका खारिज कर दी है. चोकसी ने तर्क दिया था कि वह बेल्जियम में हिरासत में हैं.
ED ने मेहुल चोकसी के खिलाफ चल रही PMLA जांच के तहत जब्त किए गए मुंबई के चार फ्लैट लिक्विडेटर को सौंप दिए. ये फ्लैट बोरीवली ईस्ट के ‘तत्व-ऊर्जा ए विंग’ में स्थित थे. अब लिक्विडेटर इन्हें बेचकर PNB घोटाले में नुकसान झेल चुके बैंकों और दावेदारों को रकम लौटा सकेगा.
भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. उसने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को लागू करने योग्य माना गया था. यह अपील सिर्फ कानूनी आधारों पर है और मामले की सुनवाई तक प्रत्यर्पण पर रोक रहेगी.
भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है. बेल्जियम की एक अदालत ने भारत सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा है कि चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है. करीब 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी चोकसी को भारत लाए जाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा.
भारत ने बेल्जियम अधिकारियों को मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 की तस्वीरें सौंपीं. इसके साथ ही मेहुल चौकसी का वो दावा खारिज हो गया जिसमें उसने कहा था कि भारत की जेलों में मानवाधिकारों का हनन होता है.
बेल्जियम की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण अनुरोध में भारत द्वारा बताए गए अपराध बेल्जियम में भी अपराध हैं. यह फैसला चोकसी के प्रत्यर्पण से बचने की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका है.
बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. चोकसी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो बेल्जियम के कानूनों के तहत भी दंडनीय हैं. वह भारत में 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का मोस्ट वांटेड है. हालांकि उसके पास बेल्जियम की उच्चतम अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है.
PNB घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी भारत लौटने से इनकार कर बेल्जियम में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है. इस बात की जानकारी ईडी ने कोर्ट में दी है. बता दें कि बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने ED की FEO घोषित करने की याचिका को खारिज करने की मांग की.
भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी फिलहाल बेल्जियम की जेल में है. उसकी वापसी को लेकर भारत ने बेल्जियम को चिट्ठी लिखी. इसमें आश्वासन है कि प्रत्यर्पण के बाद मेहुल को मुंबई की आर्थर जेल में रखा जाएगा, जहां उसे कई सुविधाएं भी मिलेंगी. इससे पहले विजय माल्या से लेकर बड़े गबन करके भागे कई आरोपियों को लेकर सरकार ने विदेशी अदालतों को यही भरोसा दिया.
मेहुल चोकसी का नाम पीएनबी के 13,000 करोड़ रुपये के सबसे बड़े बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले में उसका भांजा नीरव मोदी भी मुख्य आरोपी है. नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है. दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पीएनबी के मुंबई ब्रैडी हाउस शाखा के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) जारी कर भारी-भरकम रकम विदेश भेजी.
भारत में 6,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपी चोकसी की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है. चोकसी, जो गीताांजलि ग्रुप का मालिक है, को इसी साल अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी भारत की सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई थी.
मुंबई की एक सीबीआई कोर्ट ने 55 करोड़ रुपए के केनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और प्रक्रिया जारी करने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश में तर्क की कमी का हवाला देते हुए सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए 8 अगस्त तक का वक्त दिया है.
SEBI के मुताबिक चोकसी ने पेनाल्टी की रकम नहीं चुकाई, जिस वजह से नियामक संस्था ने उसके बैंक खातों, म्यूचुअल फंड निवेश और डिमैट अकाउंट को अटैच करने का आदेश दिया है. यह आदेश चोकसी पर धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में लगाए गए जुर्माने से जुड़ा है.
PNB को भी आरोपी बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि याचिका मुकदमे को एक अलग दिशा में ले जाने के उद्देश्य से दायर की गई है, जिसके माध्यम से वह और उसके मास्टरमाइंड फायदा हुआ है. इस तरह न्याय मिलने में परेशानी होगी. आरोपी की ओर से अदालत को उकसा कर उसे पीड़ित बनाने का प्रयास करना एक धोखा है.
करोड़ों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था.
फर्जी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के परिवार का PNB घोटाले में अहम रोल सामने आया है। जानिए कैसे मेहुल, उसके भाई चेतन चोकसी, बेटे रोहन चोकसी और पत्नी प्रीति चोकसी ने इस घोटाले से जुड़ी फर्जी कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया। क्या है उनका असली कनेक्शन?
पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मेहुल के जमानत याचिका को खारिज कर दिया. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जमानत याचिका पर विस्तार से दलीलें सुनीं. मेहुल चोकसी ने अदालत में दलील दी कि उसकी तबियत ठीक नहीं रहती है.
भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उसकी जमानत याचिका को खारिज किया. भारतीय एजेंसियों को उम्मीद है कि इस फैसले से उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी आएगी.
भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता ने पाकिस्तान सेना प्रमुख के कश्मीर पर दिए गए विवादित बयानों का जवाब दिया है. MEA के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जे में ली गई भूमि छोड़नी चाहिए.
13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी को भारत की मांग पर बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त में एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी थी, जो 2008 के एक ओपन एंडेड नॉन बेलेबल वारंट पर आधारित थी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद, माना जा रहा है कि मेहुल चोकसी को भी जल्द भारत लाया जा सकता है.
संजय हेगड़े के मुताबिक भारतीय एजेंसियों को बेल्जियम के कानून के तहत प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और वहां की अदालतों की मंजूरी के बाद ही मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण हो सकता है. इसके अलावा, बेल्जियम में संबंधित मंत्रालय से प्रशासनिक आदेश की आवश्यकता होगी, जो अदालत के आदेश के अधीन होगा.