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आपके पास हैं ये 8 डॉक्‍यूमेंट्स? अगर नहीं... तो फिर ITR भरना होगा मुश्किल

ये दस्‍तावेज आपको इस बात की भी जानकारी देते हैं कि आपको किस आईटीआर फॉर्म को भरना चाहिए. इसके अलावा, दस्‍तावेज आपको आयकर विभाग के पास उपलब्‍ध जानकारी को क्रॉस-चेक करने में मदद करते हैं. यह फॉर्म 26AS, एनुअल इंर्फामेशन स्‍टेटमेंट के साथ TDS सर्टिफिकेट में इनकम और टैक्‍स के बारे में जानकारी को क्रॉस चेक करके भरा जाता है.

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ITR Documents
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इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. यह डेडलाइन सैलरीड और पेंशनर्स के लिए बढ़ाई गई है. बाकी लोगों के लिए आईटीआर की डेडलाइन नहीं बढ़ी है. अगर आप भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता होगी. 

ये दस्‍तावेज आपको इस बात की भी जानकारी देते हैं कि आपको किस आईटीआर फॉर्म को भरना चाहिए. इसके अलावा, दस्‍तावेज आपको आयकर विभाग के पास उपलब्‍ध जानकारी को क्रॉस-चेक करने में मदद करते हैं. यह फॉर्म 26AS, एनुअल इंर्फामेशन स्‍टेटमेंट के साथ TDS सर्टिफिकेट में इनकम और टैक्‍स के बारे में जानकारी को क्रॉस चेक करके भरा जाता है. यहां कुछ ऐसे ही दस्‍तावेजों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसकी मदद से आप आसानी से बिना गलती के आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं. 

फॉर्म 16
यह डॉक्‍यूमेंट वेतनभोगी व्‍यक्तियों के लिए ITR दाखिल करने के लिए आवश्‍यक महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेजों में से एक है. कंपनी की ओर से टैक्‍स काटने के बाद वेतन दिया जाता है. फॉर्म 16 ऐसा डॉक्‍यूमेंट है, जिसमें इसकी जानकारी होती है. यह डॉक्‍यूमेंट कंपनी की ओर से वित्तीय वर्ष के दौरान दिया जाता है. 

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फॉर्म 16A , फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D
फॉर्म 16 के अलावा एक टैक्‍सपेयर्स इनकम के सोर्स के आधार पर अन्य TDS प्रमाणपत्र एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है. फॉर्म 16A उसके द्वारा जारी किया जाता है, जो अन्य इनकम जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज, जीवन बीमा कमीशन और लॉटरी से आय पर टैक्‍स काटता है. 

इसी तरह, फॉर्म 16बी खरीदार द्वारा संपत्ति के विक्रेता को जारी किया जाता है, अगर खरीदी गई संपत्ति का प्राइस 50 लाख रुपये से ज्‍यादा है. ऐसे मामले में, खरीदार विक्रेता को भुगतान से टैक्‍स काटने के लिए उत्तरदायी है और जिसके बदले में उसे फॉर्म 16बी जारी करना होगा. वहीं एक किरायेदार मकान मालिक या घर के मालिक को टीडीएस प्रमाणपत्र फॉर्म 16सी जारी करता है. 

कैपिटल गेन स्‍टेटमेंट
अगर आप म्‍यूचुअल फंड, इक्विटी या अन्य कोई फाइनेंशियल कैपिटल असेट बेचते हैं तो इसकी पूरी डिटेल आईटीआर में दिखाने की आवश्‍यकता होती है. इसके लिए आपको कैपिटल गेन स्‍टेटमेंट रिपोर्ट की आवश्‍यकता होती है. यह डॉक्‍यूमेंट आप स्‍टॉकब्रोकर और म्‍यूचुअल फंड हाउस से पा सकते हैं. 

एनुअल इंफॉर्मेंशन स्‍टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS
इनकम टैक्‍स ई-फाइलिंग पोर्टल से एक टैक्‍सपेयर्स को AIS, टैक्‍स इंफॉर्मेंशन समरी (TIS) और फॉर्म 26AS डाउनलोड करना चाहिए. AIS और फॉर्म 26AS महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज हैं, जो आईटीआर भरने में मददगार होते हैं. 

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विदेशी निवेश या अनलिस्‍टेड निवेश वाले डॉक्‍यूमेंट
अगर आपकी विदेशी कमाई से इनकम हुई या अनलिस्‍टेड मार्केट में निवेश करके कमाई हुई है तो यह इनकम आपको अपने ITR में दिखाना होगा. टैक्‍सपेर्स को हमेशा आईटीआर भरते वक्‍त याद रखना चाहिए कि अगर उसका विदेश में बैंक अकाउंट है और विदेश से पैसा आ रहा है तो उसकी डिटेल देना ना भूलें. 

बैंक स्‍टेटमेंट
अगर किसी टैक्‍सपेयर्स को बैंक अकाउंट या पोस्‍ट ऑफिस से इनकम हो रही है तो उसे अपने बैंक स्‍टेटमेंट को भी डाउनलोड़ करके रख लेना चाहिए और आईटीआर भरते वक्‍त चेक कर लेना चाहिए. 

टैक्‍स सेविंग इन्‍वेस्‍टमेंट और एक्‍सपेंडेचर प्रूफ 
टैक्‍सपेयर्स के विकल्‍प होता है कि वह ओल्‍ड टैक्‍स विकल्‍प चुन सके. इसमें टैक्‍सपेयर्स टैक्‍स सेविंग इन्‍वेस्‍टमेंट और एक्‍सपेंडेचर को दिखा सकते हैं. ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत सेक्शन 80C, 80CCD (1B), 80D, 80DD और 80TTA के तहत टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं. हाउस रेंट और ट्रैवेल पर खर्च के लिए भी छूट क्‍लेम कर सकते हैं. 

पैन आधार और बैंक अकाउंट
किसी भी टैक्‍सपेयर्स को टैक्‍स फाइलिंग करते वक्‍त PAN Card, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल देनी आवश्‍यक होती है. इसकी मदद के बिना आप आईटीआर नहीं भर पाएंगे. 

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