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खबरें काम की: मैटरनिटी लीव है, आपका हक

खबरें काम की: मैटरनिटी लीव है, आपका हक

महिला किसी ऐसी कंपनी में काम करे जहां 9 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा.  मां बनने वाली कर्मचारियों को 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है.  जरूरी है कि बच्चे के जन्म से पहले कम से कम 80 दिन उसी संस्थान में काम किया हो. सिर्फ 2 बच्चों के मामले में 26 हफ्ते की लीव मिलेगी. तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनन गोद लेने, सरोगेसी के जरिए मां बनने पर 12 हफ्ते का लीव मिलेगी.

Women work in a company where there are more than 9 employees, then they will get Maternity Benefit

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