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Rajasthan: कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान, सैफ, तब्बू समेत सभी अपीलों पर हाईकोर्ट में 28 जुलाई को एक साथ होगी सुनवाई

कांकाणी हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली को बरी करने के खिलाफ सरकार की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने सलमान खान से जुड़ी अपीलों को भी इसी केस में जोड़ते हुए 28 जुलाई को सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई के आदेश दिए हैं. यह मामला 1998 में लूणी थाने में दर्ज हुआ था.

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(सांकेतिक तस्वीर)
(सांकेतिक तस्वीर)

राजस्थान हाईकोर्ट में कांकाणी हिरण शिकार मामले की सुनवाई एक बार फिर चर्चा में है. इस केस में अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से दायर लीव टू अपील पर सुनवाई हुई.

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जस्टिस मनोज गर्ग की एकल पीठ के सामने सरकार की ओर से दलील दी गई कि सलमान खान से जुड़ी अपीलें भी इसी केस में अब हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी हैं. इसलिए सभी अपीलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई की जाए. कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए 28 जुलाई को सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई करने के आदेश दिए हैं.

कांकाणी हिरण शिकार मामले की सुनवाई

यह पूरा मामला साल 1998 में लूणी थाने में दर्ज हुआ था. इसमें सलमान खान के साथ सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह पर आरोप लगाए गए थे. 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत को बरी कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की.

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सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन हाईकोर्ट में लंबित

वहीं, सलमान खान को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत पांच साल की सजा सुनाई गई थी. सलमान ने सजा के खिलाफ अपील करते हुए जमानत ली और फिर हाईकोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दायर की थी. अब सभी अपीलें हाईकोर्ट में लंबित हैं.

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