गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है और उस पर 89 से अधिक केस दर्ज हैं. इसके बावजूद कोई पुलिस उसे रिमांड पर अपने राज्य नहीं ले जा सकती. इसका मुख्य कारण सीआरपीसी की धारा 268 है, जिसे अब बीएनएसएस धारा 303 कहा जाता है. कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से गृह मंत्रालय ने यह प्रतिबंध लगाया है. पूछताछ के लिए पुलिस को जेल के भीतर ही जाना पड़ता है.