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नॉनस्टॉप: शाहीन बाग धरने पर SC ने कहा- हमेशा के लिए सड़क नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी

नॉनस्टॉप: शाहीन बाग धरने पर SC ने कहा- हमेशा के लिए सड़क नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी

दिल्ली के शाहीन बाग धरने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, धरना खत्म करने के लिए आदेश देने से किया इनकार. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और सरकार को भेजा नोटिस, हफ्ते भर का दिया वक्त. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ये 58 दिन तक चल रहा है तो एक हफ्ते और करें इंतजार, कानून में रखें विश्वास. 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई, कहा- पुलिस और सरकार का पक्ष सुनना जरूरी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रदर्शनकारियों को विरोध का अधिकार, लेकिन सार्वजनिक जगह का हमेशा के लिए इस्तेमाल सही नहीं.

Supreme Court turns tough on Shaheen Bagh protesters, says there cannot be indefinite protest. SC said, protesters can't block public roads. Next hearing in the case will be held on February 17. Catch all the latest updates here.

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