scorecardresearch
 

ब्रेन में सूजन, आंखों से दिखना कम और बोलने में असंतुलन... ऐसी दिखने लगीं साध्वी प्रज्ञा, अपने कष्टों के लिए कांग्रेस के टॉर्चर को बताया जिम्मेदार

मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है.

Advertisement
X
BJP की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर.
BJP की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर.

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने प्रज्ञा को 13 नवंबर के दिन कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. इस बीच प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी बिगड़ी सेहत दिखाते हुए एक पोस्ट किया है और लिखा है- 'ज़िंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी.'

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, ''कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ ATS कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवनभर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गया. ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना और बोलने में असंतुलन, स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओं से पूरे शरीर में सूजन. एक हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है. जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी'. इसके साथ ही पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उसकी एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें उनके चेहरे पर भारी सूजन दिख रही है. 

जमानती वारंट जारी

बता दें कि मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किया है.

Advertisement

मालेगांव ब्लास्ट मामले में अंतिम बहस

विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने कहा कि मामले में अंतिम बहस चल रही है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उपस्थिति आवश्यक है. उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया. वारंट 13 नवंबर तक वापस किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तब तक अदालत में पेश होना होगा और इसे रद्द कराना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement